देहरादून। परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने कहा कि रोडवेज बस हादसे में मारे गए लोगों के आश्रितों को 7 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा. इसके लिए मजिस्ट्रियल इंक्वायरी का इंतजार करने का नियम पहले ही खत्म कर दिया गया है।

परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने विधानसभा में बातचीत में कहा कि रोडवेज बसों के लिए बुक किए गए प्रत्येक टिकट का पांच लाख रुपये का यात्री बीमा होता है. अधिकारी इससे अनभिज्ञ थे।

अभी तक दुर्घटना में दो लाख रुपये का मुआवजा दिया जाता था, लेकिन रोडवेज से संबंधित मुआवजे को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी. मसूरी बस हादसे में मृतकों के हादसे के बाद परिजनों को दी जाने वाली रकम के तत्काल भुगतान के आदेश दिए गए हैं ।
बकाया राशि का भुगतान तत्काल करने का आदेश दिया गया है।

उन्होंने कहा कि दुर्घटना के संबंध में सभी आदेश लेने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि यात्री के लिए टिकट के साथ-साथ 5 लाख रुपये का बीमा भी लिया जाता है। मृत्यु होने पर उसके परिवार को तत्काल बीमा राशि दी जाती है जो अब बढ़कर 7 लाख रुपये हो जाएगी।