देहरादून: साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में वर्ष 2019 में दर्ज एक मामले में एक अभियुक्त को दोष सिद्ध पाए जाने पर न्यायालय द्वारा दंडित करते हुए 06 वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई है. दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
जुर्माना नहीं देने पर एक माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी. इस मामले में 14 अन्य आरोपी जमानत पर रहते हुए मुकदमा लड़ रहे हैं.
यह था 2 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी का मामला: 06 दिसंबर 2019 को अक्षय कुमार साह सचिव कुर्मांचल नगर सहकारी बैंक लिमिटेड हेड ऑफिस नैनीताल निवासी एफ-4 सूर्या एन्क्लेव गार्डन हाउस मल्लीताल नैनीताल द्वारा साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई थी।शिकायत के अनुसार आरोपियों द्वारा कुर्मांचल बैंक की शाखाओं के एटीएम से छेड़खानी कर गलत तरीके से 2,60,61,600 रुपयों (2 करोड़ 60 लाख 61 हजार 600 रुपए) की धोखाधड़ी की गई थी.
इससे कुर्मांचल बैंक को चार्ज बैक (Charge back) भुगतान प्रक्रिया में कुल 4,80,40,400 रुपयों (4 करोड़ 80 लाख 40 हजार 400 रुपए) की वित्तीय हानि होने के सम्बन्ध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था.

2 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी में ये थे आरोपी: किशन कश्यप, रविकान्त, राहुल कन्नौजिया, जीतू यादव उर्फ आनन्द यादव, आशीष कुमार उर्फ अमन कुमार, रोहित कश्यप, रवि कुमार, शिवम तिवारी, कुलदीप पाल, मोहित कुमार कन्नौजिया, प्रभात द्विवेदी, सत्यार्थ मिश्रा, निखिल चौबे, मनीष कुमार और अनूप कुमार को वारंट बी पर तलब किया गया और अदालत में पेश किया गया।उसे न्यायिक हिरासत में जिला जेल भेज दिया गया.
लेकिन कुछ महीनों बाद सभी आरोपियों को जमानत मिल गई. जिसके बाद एसएसपी एसटीएफ ने कोर्ट में लंबित सभी मामलों का संज्ञान लिया. जिस क्रम में अभियुक्त रवि कुमार को न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गयी.
14 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट की कार्यवाही जारी: एसएसपी एसटीएफ आयुष अग्रवाल ने बताया कि आरोपी रवि कुमार को 06 साल की सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है. 10,000 का जुर्माना लगाया गया है. रुपये का जुर्माना न देने पर 30 दिन का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। इसके साथ ही इस मामले में 14 अन्य आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में मामला चल रहा है.


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