देहरादून, PAHAAD NEWS TEAM

उत्तराखंड में मतदान की तिथि को 14 फरवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। मुख्य सचिव एस एस संधु द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि राज्यपाल की अनुमति से शैक्षणिक संस्थानों / अर्द्ध-निकायों, कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत कार्यरत कारीगरों / मजदूरों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों एवं दुकानों में कार्यरत / मजदूरों के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है। निर्वाचन क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले सभी सभी बैंक / कोषागार / उपकोषागार भी उक्त तिथि को बंद रहेंगे।

निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 (एक्ट संख्या-26,1881) की धारा 25 में प्राप्त उन अधिकारों को प्रयोग में लाकर, जिन्हें भारत सरकार की विज्ञप्ति संख्या-20/ 25-56- पव- 1, दिनांक 08 जून, 1957 के अनुसार राज्य सरकार प्रयोग में ला सकती है, राज्यपाल की अनुमति से शैक्षणिक संस्थानों / अर्द्ध-निकायों, कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत कार्यरत कारीगरों / मजदूरों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों एवं दुकानों में कार्यरत / मजदूरों के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है। निर्वाचन क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले सभी सभी बैंक / कोषागार / उपकोषागार भी उक्त तिथि को बंद रहेंगे।

(डॉ० एस०एस० सन्धु)