देहरादून : अब मैरिज सर्टिफिकेट, स्कूल की टीसी भी बनवा सकेंगे ड्राइविंग लाइसेंस इस संबंध में परिवहन मंत्रालय ने सचिव परिवहन को मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन का मसौदा भेजा है. इस संबंध में सुझाव मांगे गए हैं। इससे 30 तरह के दस्तावेजों से डीएल बनाने की राह आसान हो जाएगी।
सड़क परिवहन मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए वैध दस्तावेजों की एक मसौदा सूची जारी की है, जिसमें नाम, पता, उम्र को सत्यापित करने के लिए 30 दस्तावेज शामिल हैं। इनमें से किसी एक दस्तावेज से लाइसेंस लिया जा सकता है।
मंत्रालय ने इस संबंध में राज्यों सहित सभी हितधारकों से 10 मई तक सुझाव मांगे हैं। मंत्रालय ने कहा है कि इससे लोगों को आसानी होगी। इस नियम से लोगों के पास अपनी उम्र, पता, नागरिकता आदि साबित करने के लिए कई विकल्प होंगे. जिन रिकॉर्ड का विस्तार किया गया है, वे UIDAI के दस्तावेजों से लिए गए हैं जिनका उपयोग आधार को अपडेट करने के लिए किया जाता है।
इन दस्तावेजों से बनेगा लाइसेंस
आधार कार्ड, वोटर कार्ड, जीवन बीमा पॉलिसी, पासपोर्ट, राज्य व केंद्र शासन के कर्मचारियों का सर्विस सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र, पेनकार्ड, राशन कार्ड, राज्य या केंद्र शासन का सर्विस फोटोग्राफ आईडी कार्ड, किसान फोटोग्राफ पासबुक, डिसेबिलिटी आईडी कार्ड, मनरेगा कार्ड, मैरिज सर्टिफिकेट, 10वीं की मार्कशीट, बैंक पासबुक, ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड, वीजा, बिजली-पानी का बिल, संपत्ति कर की रसीद जैसे कुल 30 दस्तावेज।
निर्देश प्राप्त होने के बाद अंतिम अधिसूचना
फिलहाल परिवहन मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर सुझाव मांगे हैं। इस संबंध में उत्तराखंड परिवहन सचिव अरविंद सिंह ह्यांकी द्वारा अधिसूचना भेजी जाएगी। इसके बाद मंत्रालय इसका फाइनल नोटिफिकेशन जारी करेगा। अधिसूचना जारी होने के बाद यह सुविधा लागू हो जाएगी।


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