देहरादून : अब ऑल इंडिया परमिट के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। सात दिनों के भीतर अधिकारी को उचित कारण बताते हुए परमिट जारी करना होगा या रद्द करना होगा। परिवहन मंत्रालय ने इस संबंध में उत्तराखंड को नई गाइडलाइंस भेजी हैं, जो एक मई से लागू होने जा रही हैं।

दरअसल, साल 2021 में परिवहन मंत्रालय ने ऑल इंडिया टूरिस्ट व्हीकल परमिट रूल्स का नोटिफिकेशन जारी किया था। अब मंत्रालय ने इसमें संशोधन कर नए नियम जारी किए हैं। इसके तहत अब यह परमिट वाहन मालिक को दिया जाएगा, जो पहले संचालक को दिया जाता था। पहले परिवहन प्राधिकरण को परमिट देने या नवीनीकरण करने का अधिकार था, लेकिन अब परमिट या नवीनीकरण के लिए आवेदन पोर्टल पर प्रपत्र-1 में परिवहन प्राधिकरण के माध्यम से ऑनलाइन करना होगा।

बैटरी से चलने वाले वाहनों, मेथेनॉल या एथेनॉल ईंधन से चलने वाले वाहनों को मुफ्त परमिट दिया जाएगा। परमिट सात दिन के अंदर जारी करना होता है। यदि परमिट पर कोई निर्णय नहीं होता है तो यह स्वत: जारी हो जाएगा। अब परमिट का इस्तेमाल यात्रियों को व्यक्तिगत या समूह में उनके निजी सामान के साथ लाने-ले जाने के लिए किया जाएगा। पहले व्यक्तिगत सामान के लिए कोई प्रावधान नहीं था। परिवहन विभाग इन बदलावों को लागू करने की तैयारी कर रहा है। ये नियम 1 मई से पूरे देश में लागू हो जाएंगे।

23 से अधिक यात्रियों को ले जाने वाले वाहनों के लिए कम परमिट शुल्क

हाल में हुए बदलाव के तहत पांच से कम सवारियों वाले वाहनों पर 20 हजार रुपये वार्षिक और छह हजार रुपये तिमाही शुल्क पर ऑल इंडिया परमिट जारी होगा। पांच से दस यात्री क्षमता के वाहनों को 30 हजार वार्षिक व नौ हजार तिमाही, दस से 23 तक के यात्री क्षमता वाले वाहनों को 80 हजार रुपये वार्षिक या 24 हजार रुपये तिमाही शुल्क पर ऑल इंडिया परमिट मिलेगा। 23 या इससे अधिक यात्रियों वाले वाहनों को तीन लाख रुपये वार्षिक या 90 हजार रुपये तिमाही में परमिट मिलेगा।पहले यहां त्रैमासिक राशि एक लाख रुपए थी, जिसमें 10 हजार कम कर दी गई है।

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