आपदा परिचालन केन्द्र के दूरभाष नम्बर 01376-234793/233433, 8126268098/7465809009/945653332/7983340807 पर सम्बन्धित सूचना का प्रेषण करे।

नई टिहरी

– कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर के चलते जिलाधिकारी इवा आशीष श्रीवास्तव ने प्रवासी जनपदवासी जो अन्य राज्यों से जनपद में प्रवेश करेंगे उनके अनिवार्य पंजीकरण, अधिकतम सैंपलिंग एवं क्वारंटाईन/आइसोलेशन किये जाने को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये हैं। उन्होंने बताया कि जनपद टिहरी गढ़वाल के निवासी जो अन्य राज्यों से जनपद में प्रवेश करेंगे उन व्यक्तियों को उत्तराखण्ड स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा तथा ऐसे व्यक्ति स्वंय को होम क्वारंटाईन भी करेंगे। उन्होंने चैक पोस्टों पर तैनात कार्मिकों को निर्देश दिये हैं कि अन्य राज्यों से पहुंचने वाले प्रवासी जनपदवासियों के जनपद में प्रवेश करने पर पंजीकरण करने के साथ ही अधिकतम सैंपलिंग की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। जनपद में प्रवेश करने वाला जो प्रवासी जनपदवासी किसी कारणवश सैम्पलिंग से छूट जाता है उनका पूरा नाम व विवरण अंकित कर प्रत्येक दो घण्टे के भीतर नई टिहरी स्थित जिला आपदा परिचालन केन्द्र के दूरभाष नम्बरों पर उपलब्ध कराया जाय ताकि ऐसे व्यक्तियों के संक्रमित पाये जाने की स्थिति में क्वारंटाईन/आइसोलेशन की कार्यवाही की जा सके।
बता दें कि सैम्पलिंग से छूटे अन्य राज्यों से आगन्तुक प्रवासी जनपद वासियों /व्यक्तियों के क्वारंटाईन/आइसोलेशन की कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी द्वारा परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण आनन्द सिंह भाकुनी को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। श्री भाकुनी सैम्पलिंग से छूटे व्यक्तियों को उनके गंतव्य स्थानों गांव/ शहर आदि में क्वारंटाईन/आइसोलेशन करने की कार्यवाही करेंगे। जिलाधिकारी ने जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी को निर्देश दिये कि वे चैक पोस्टों से प्राप्त सैम्पलिंग से छूटे प्रवासी जनपदवासी/व्यक्तियों की सूचना प्रत्येक दो घण्टें में परियोजना निदेशक जिला ग्रम्या विकास अभिकरण को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। वहीं उन्होंने चैक पोस्टों पर तैनात कार्मिकों को निर्देश दिये हैं कि वे नई टिहरी स्थित जिला आपदा परिचालन केन्द्र के दूरभाष नम्बर 01376-234793/233433, 8126268098/7465809009/945653332/7983340807 पर सम्बन्धित सूचना का प्रेषण करे।