न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी भावना पांडेय की अदालत ने सोमवार को अंकिता हत्याकांड में बचाव पक्ष द्वारा दायर तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी. कोर्ट ने बचाव पक्ष द्वारा मांगी गई इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य से संबंधित अर्जी को भी खारिज कर दिया है। इसके बाद कोर्ट ने यह मामला सेशन कोर्ट को सौंप दिया है, जिस पर 2 फरवरी को सुनवाई होगी.

अंकिता के पिता बीरेंद्र भंडारी के वकील अजय कुमार पंत व प्रवेश रावत ने बताया कि बचाव पक्ष की ओर से हत्यारों पुलकित आर्य, सौरभ व अंकित की जमानत याचिका न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में दाखिल की गई थी. सोमवार को हुई सुनवाई में अभियोजन पक्ष के वकीलों और अंकिता के परिवार ने जमानत का विरोध किया. कोर्ट ने मामले को सेशन ट्रायल करार देते हुए तीनों आरोपियों की याचिका खारिज कर दी।

बचाव पक्ष के अधिवक्ता अमित सजवाण ने कहा कि कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य से संबंधित अर्जी को भी खारिज कर दिया है. मामला सत्र न्यायालय को सौंप दिया गया है। अब यह मामला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय कोटद्वार में चलेगा, अगली सुनवाई 2 फरवरी को होगी.