चमोली : कोर्ट ने चमोली जिला पंचायत उपाध्यक्ष और ठेकेदार लक्ष्मण सिंह रावत को 6 महीने की कैद की सजा
चेक बाउंस मामले में सुनाई है. यह सजा दो अलग-अलग मामलों में दी गई है। साथ ही 2 लाख 50 हजार 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

न्यायिक दंडाधिकारी जोशीमठ की अदालत ने मामले की सुनवाई की. अधिवक्ता कुलदीप सिंह नेगी व दिलवर सिंह फरस्वाण ने बताया कि साल 2018-19 में ठेकेदार लक्ष्मण सिंह रावत ने सलूड़ और बौंला मोटर मार्ग का सुधार किया था.

इसके लिए उन्होंने विष्णुगाड स्टोन क्रशर हेलंग के मालिक धर्म सिंह भंडारी से कंक्रीट, रेत और डस्ट के साथ एक पोकलैंड मशीन किराए पर ली। पोकलैंड मशीन व अन्य सामान के भुगतान के लिए लक्ष्मण सिंह ने धर्म सिंह को दो चेक दिए, एक 19 लाख 50 हजार रुपये और दूसरा 8 लाख रुपये में।

जब धर्म सिंह ने बैंक में लेन-देन के लिए चेक रखे तो लक्ष्मण सिंह के खाते में पैसे नहीं होने के कारण चेक बाउंस हो गए। इसके बाद लक्ष्मण सिंह रावत को चेक की राशि देने के लिए नोटिस भेजा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया और न ही राशि वापस की गई. जिस पर न्यायिक दंडाधिकारी जोशीमठ की अदालत में मामला दर्ज किया गया था.

मामले की सुनवाई में न्यायिक दंडाधिकारी जोशीमठ विशाल वशिष्ठ की अदालत ने जिला पंचायत उपाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह रावत को दोनों मामलों में दोषी मानते हुए 6-6 महीने की सजा सुनाई. साथ ही 2 लाख 50 हजार 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.