चंपावत : डीजीपी के निर्देश पर पुलिस ने अभियान चलाकर नाबालिग बच्चों के अभिभावकों को थाने बुलाकर वाहन चलाने के लिए सख्त हिदायत दी। डीजीपी के निर्देश पर एसपी देवेंद्र पिंचा के निर्देश पर शनिवार को चंपावत जिले के बनबसा, टनकपुर, चम्पावत व लोहाघाट थाना क्षेत्रों में चेकिंग अभियान चलाया गया.

अभियान के दौरान एसओ लोहाघाट मनीष खत्री के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा लोहाघाट क्षेत्र के अंतर्गत 08 तथा टनकपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत 01 नाबालिग को वाहन चलाते पाया गया. जिसमें सभी वाहन स्वामियों के खिलाफ चालानी कार्रवाई करते हुए उनके अभिभावकों को थाना कार्यालय बुलाकर समझाइश दी और नाबालिग बच्चों को वाहन नहीं देने की हिदायत दी.

साथ ही सभी अभिभावकों को हिदायत दी कि भविष्य में यदि अवयस्क बच्चे दुबारा वाहन चलाते हुए पाए जाते हैं तो माता-पिता के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम 1988 (संशोधित 2019) की धारा 199ए(1) के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसके तहत अब तक 03 साल की कैद या 25 हजार रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है।