देहरादून: वायु प्रदूषण और कोरोना संक्रमण के मद्देनजर राज्य के छह शहरों में क्रिसमस और नए साल की मध्य रात्रि में पटाखों को केवल 35 मिनट जलाने की अनुमति होगी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के दिशानिर्देशों के क्रम में, सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।

एनजीटी ने हाल ही में क्रिसमस और नए साल के दौरान आतिशबाजी के मद्देनजर दिशानिर्देश जारी किए थे। इसके तहत, क्रिसमस और नए साल पर केवल ग्रीन क्रैकर्स का ही इस्तेमाल करने के साथ ही इन्हें जलाने के लिए रात 11:55 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक की अवधि निर्धारित की गई है। इसी कड़ी में बुधवार को मुख्य सचिव ओमप्रकाश की ओर से आदेश जारी किए गए।

आदेश के अनुसार, राज्य के छह शहरों देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, हल्द्वानी, रुद्रपुर और काशीपुर में केवल ग्रीन क्रैकर्स की ही बिक्री की जाएगी। इन शहरी क्षेत्रों में, क्रिसमस और नए साल की मध्यरात्रि में केवल 35 मिनट के लिए पटाखे जलाए जा सकते हैं। गौरतलब है कि राज्य के इन शहरों में वायु प्रदूषण सबसे ज्यादा है। इन सबको देखते हुए वहां ये कदम उठाए जा रहे हैं।