देहरादून, PAHAAD NEWS TEAM

बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर, 3 मई तक राजधानी देहरादून में तालाबंदी की घोषणा की गई है। इस दौरान निजी वाहनों को भी अनुमति नहीं दी जाएगी।

कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद, जिला प्रशासन ने नगर निगम क्षेत्र ऋषिकेश, देहरादून के छावनी परिषद गढ़ी कैंट और क्लेमेनटाउ में कोरोना कर्फ्यू का समय बढ़ा दिया है। अब कोरोना कर्फ्यू 26 अप्रैल से 3 मई तक देहरादून में रहेगा। इस दौरान फल सब्जी की दुकानें, डेयरी बेकरी की दुकानें, राशन, सस्ते गल्ले की दुकानें और पशु आहार की दुकानें शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी। पेट्रोल पंप, गैस आपूर्ति और दवा की दुकानें हर समय खुली रहेंगी।

शाम 4 बजे तक वाहनों को आवागमन में छूट रहेगी । औद्योगिक इकाइयों और उनके वाहनों और कर्मियों को आने-जाने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही, रेस्तरां और मिठाई की दुकानों से होम डिलीवरी में छूट दी जाएगी। 20 से अधिक लोग अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा, केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के अधीन समस्त शासकीय तथा अशासकीय कार्यालय बंद रहेंगे.

जिला मजिस्ट्रेट आशीष कुमार श्रीवास्तव ने कहा है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सोमवार 26 अप्रैल को शाम 7 से 3 मई सोमवार सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू का आदेश दिया गया है।

कर्फ्यू वाले क्षेत्रों में देहरादून, ऋषिकेश नगर निगम, छावनी परिषद गढ़ी कैंट, क्लेमटाउन जैसे क्षेत्र शामिल हैं। कर्फ्यू के दौरान निजी वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस समय के दौरान, सभी एसेंशियल सर्विसेज, फूड सर्विसेज, फूड सर्विसेज जारी रहेंगी, केवल 50 लोगों को शादी में आने की अनुमति होगी। इसके लिए अलग से पास जारी किए जाएंगे।

गर्भवती महिलाओं / रोगियों को इलाज के लिए जाते समय वैध आईडी / डॉक्टर के पर्चे / चिकित्सा कागजात दिखाने पर आवाजाही की मंजूरी मिल जाएगी। इसके अलावा, एयरपोर्ट / रेलवे स्टेशन से जाने और आने वाले यात्रियों को केवल वैध टिकट दिखाने पर ही मंजूरी दी जाएगी।