देहरादून, PAHAAD NEWS TEAM

कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए, दून में कोरोना कर्फ्यू की अवधि को न केवल चौथी बार बढ़ाया गया है, बल्कि इस बार अधिक कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। 10 मई को सुबह 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा, लेकिन पूरे जिले को इसके दायरे में लाया गया है। अब तक कर्फ्यू केवल शहरी इलाकों में लागू था। नई प्रणाली के तहत, राशन की दुकानों को केवल गुरुवार और शनिवार को दो दिनों के लिए खोला जा सकता है। इसी तरह, निर्माण सामग्री से संबंधित सीमेंट, सरिया, ईंट और बजरी प्रतिष्ठान भी गुरुवार और शनिवार को खोले जाएंगे। हालांकि, फल-सब्जी, दूध, मांस-मछली की दुकानें और बेकरियां सात दिनों के लिए खोली जा सकती हैं। दुकानों का खुलने का समय पहले की तरह दोपहर 12 बजे तक होगा।

जिलाधिकारी डॉ . आशीष श्रीवास्तव के अनुसार, कोरोना संक्रमण की बढ़ती गति को रोकने के लिए, न केवल कर्फ्यू की अवधि बढ़ाई गई है, बल्कि प्रतिबंध भी बढ़ाए गए हैं। हालांकि, 26 अप्रैल तक दून में केवल रात्रि कर्फ्यू लागू था। इसके बाद यह आवश्यक प्रतिष्ठानों तक सीमित था और फिर इन प्रतिष्ठानों का समय भी दोपहर 12 बजे तक कर दिया गया था। दूसरी ओर, 29 अप्रैल से सरकारी कार्यालय खोले गए। कर्फ्यू के विस्तार में भी कार्यालयों को बाहर रखा गया है। जिलाधिकारी के अनुसार, पुलिस को नियमों का कड़ाई से पालन कराने का निर्देश दिया गया है।

वाहन बंद रहेंगे

कर्फ्यू के दौरान निजी वाहनों का परिचालन रोक दिया गया है। हालांकि, अन्य राज्यों और शहरों से बस, ट्रेन या विमान से आने वाले लोगों को स्टेशन से घर तक यात्रा करने की अनुमति होगी। उन्हें यात्रा के लिए टिकट दिखाने की अनुमति होगी। कर्फ्यू वाले सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के तहत सिटी बस, विक्रम, ऑटो, टाटा-मैजिक और मैक्सी कैब के संचालन पर भी प्रतिबंध रहेगा ।

कर्फ्यू में इन्हें भी रहेगी छूट

  • पेट्रोल पंप, गैस आपूर्ति व दवा के प्रतिष्ठान पूरे समय खोले जा सकेंगे।
  • रेस्तरां व मिठाई की दुकानों को होम डिलीवरी की छूट।
  • आवश्यक सेवा के वाहनों व सरकारी वाहनों को प्रतिबंध से छूट।
  • विवाह समारोह, इससे संबंधित होटल, वेडिंग प्वाइंट, स्थल को छूट। हालांकि, सिर्फ 20 व्यक्तियों को ही आयोजन में शामिल होने की छूट।
  • शव यात्रा से संबंधित वाहनों को छूट रहेगी और अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होंगे।
  • मालवाहक वाहनों को आवागमन की रहेगी अनुमति।
  • जो व्यक्ति वास्तविक रूप से उपचार के लिए अस्पताल जा रहे हैं, उन्हें छूट रहेगी। चेकिंग प्वाइंट पर पुलिस को उचित साक्ष्य दिखाने होंगे।
  • पोस्ट ऑफिस, बैंक, बीमा कंपनी एवं वित्तीय संस्थान खुले रहेंगे।
  • सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य जारी रहेंगे। इनके श्रमिकों, ठेकेदार व कार्मिकों को छूट रहेगी।
  • औद्योगिक इकाइयों व इनके कार्मिकों को संबंधित रूट पर आवागमन की छूट।
  • शासकीय कार्यालयों, बैंकिंग सेवाओं, वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनी के कार्मिकों को संस्थान की ओर से जारी पहचान पत्र दिखाकर जाने की छूट रहेगी।
  • निर्माण समाग्री के संबंधित सीमेंट, सरिया, रेत, बजरी के प्रतिष्ठान खुले रहेंगे।

दून में इस तरह बढ़ा कर्फ्यू व घटते-बढ़ते प्रतिबंध

  • 26 अप्रैल से पहले रात्रि कर्फ्यू देर शाम सात बजे से सुबह पांच बजे तक लागू किया गया।
  • 26 अप्रैल से तीन मई तक कोरोना कर्फ्यू लागू (सिर्फ आवश्यक प्रकृति के प्रतिष्ठान चार बजे तक खोलने की छूट, सरकारी कार्यालय भी बंद)
  • 29 अप्रैल सरकारी कार्यालय खोलने के आदेश।
  • दो मई से दून के अन्य नगर निकायों में भी कोरोना कर्फ्यू लागू।
  • तीन मई से छह मई तक आवश्यक प्रकृति के प्रतिष्ठान दोपहर 12 बजे तक खोलने की छूट
  • छह मई से 10 मई तक नए प्रतिबंध के साथ कर्फ्यू लागू।