नैनीताल , पहाड़ न्यूज टीम

राज्य में एलटी कला वर्ग के शिक्षकों की भर्ती को लेकर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा में पूछे गए सवालों को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की. हाई कोर्ट ने एलटी हिंदी, सामान्य विषय और शारीरिक शिक्षा के पदों पर लगी रोक को बरकरार रखा है. अन्य विषयों की नियुक्ति पर लगी रोक को हटाते हुए अगली सुनवाई 18 जुलाई को तय की गई है।

शुक्रवार को वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ में टिहरी गढ़वाल के आनंद प्रकाश भट्ट समेत 24 याचिकाओं पर सुनवाई हुई. याचिका में कहा गया है कि सरकार ने 13 अक्टूबर 2021 को एलटी श्रेणी में 1431 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था. इसमें बीएड अनिवार्य कर दिया गया था। इसी बीच 25 फरवरी 2022 को सरकार ने नियमों में बदलाव करते हुए कला वर्ग में बीएड की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया।

2021 में हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए सरकार और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को नोटिस जारी कर पूछा था कि भर्ती के दौरान नियम क्यों बदले गए. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि आयोग द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ ने लिखित परीक्षा में पूछे गए सवाल का गलत जवाब दिया. जिससे उम्मीदवार चयन से वंचित रह गया। अब कोर्ट ने विवाद से जुड़े विषयों को छोड़ अन्य विषयों पर से प्रतिबंध हटा दिया है।