हैदराबाद, PAHAAD NEWS TEAM

भारत में जल्द ही लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र बदल जाएगी. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बुधवार को कैबिनेट की बैठक में लड़कियों की शादी की उम्र में बदलाव के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. इसके लिए सरकार मौजूदा कानूनों में संशोधन के लिए संसद में बिल बनाएगी।

बता दें कि स्वतंत्रता दिवस पर भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लड़कियों की शादी की उम्र बदलने के संकेत दिए थे. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसे लागू करने के लिए केंद्र सरकार बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 और फिर विशेष विवाह अधिनियम एवं हिंदू विवाह अधिनियम 1955 जैसे व्यक्तिगत कानूनों में संशोधन करेगी।

बता दें कि दिसंबर 2020 में जया जेटली के नेतृत्व वाली टास्क फोर्स ने नीति आयोग को अपनी सिफारिशें सौंपी थीं। इन्हीं सिफारिशों के आधार पर कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए, जेटली ने कहा कि टास्क फोर्स की सिफारिशों का उद्देश्य जनसंख्या को नियंत्रित करना नहीं है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में यह खुलासा हुआ है कि भारत की कुल प्रजनन दर में कमी आई है। वर्तमान में भारत की कुल प्रजनन दर 2.2 है। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने के पीछे असली मकसद महिलाओं को सशक्त बनाना है। सरकार द्वारा मातृत्व की उम्र से संबंधित मामलों, मातृ मृत्यु दर को कम करने और पोषण में सुधार से संबंधित मामलों की जांच के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया था।