देहरादून: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उपनाम से जुड़ी टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में सूरत की अदालत 23 मार्च को फैसला सुनाएगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के वकील किरीट पानवाला ने कहा कि फैसला सुनाए जाने के वक्त कांग्रेस के नेता भी मौजूद रहेंगे. 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए कर्नाटक के कोलार में एक रैली में राहुल गांधी ने कहा, सभी चोरों का उपनाम मोदी कैसे होता है?
बीजेपी विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है. उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल ने अपनी टिप्पणी से पूरे मोदी समुदाय की गरिमा को ठेस पहुंचाई है।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की अदालत ने पिछले शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाने के लिए 23 मार्च की तारीख तय की थी। इस मामले की सुनवाई के दौरान राहुल तीन बार कोर्ट में पेश हुए। अक्टूबर 2021 में बयान दर्ज कराने कोर्ट पहुंचे राहुल ने खुद को बेकसूर बताया था।
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