हरिद्वार : एसएसपी अजय सिंह के आदेश पर पुलिस ने ई-रिक्शा चालकों से अवैध वसूली करने वाले नवीन तेश्वर को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के मुताबिक बजरंग दल के जिला संयोजक व बजरंगी ई रिक्शा यूनियन रोड़ी बेलवाला के अध्यक्ष नवीन तेश्वर पर ई रिक्शा चालकों से अवैध वसूली का आरोप है. कनखल पुलिस ने नवीन तेश्वर के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है।

जानकारी के अनुसार हरिद्वार शहर में संघ के कुछ पदाधिकारी ई-रिक्शा चालकों से ई-रिक्शा को लेकर अवैध वसूली कर रहे हैं. एसएसपी अजय सिंह ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी क्राइम रेखा यादव को ऐसे अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे. शनिवार को कनखल थाने पहुंचे आदर्श नगर ज्वालापुर निवासी ई-रिक्शा चालक दीपक तनेजा ने बताया कि वह अपने साथियों के साथ बजरंगी ई रिक्शा यूनियन के अध्यक्ष नवीन तेश्वर पहुंचे.

जब उन्होंने यूनियन में शामिल होने की बात कही तो उनसे प्रति रिक्शा 11 हजार रुपये की मांग की गई। साथ ही बीस रुपये प्रतिदिन टोकन देने को कहा। जब उसने इसका विरोध किया तो गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। प्रभारी निरीक्षक मुकेश चौहान ने उच्चाधिकारियों को पूरे मामले की जानकारी दी, जिसके बाद आरोपी बजरंग दल नेता के खिलाफ अवैध वसूली का मामला दर्ज किया गया है. एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

कोर्ट से फटकार के बाद दर्ज हुआ मुकदमा हरिद्वार कोतवाली ज्वालापुर पुलिस ने कोर्ट से फटकार के बाद आरोपी के खिलाफ 2 मामलों में ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज प्रताड़ना की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. कोतवाली ज्वालापुर पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार युवती ने न्यायालय में आवेदन देकर बताया कि उसकी शादी वर्ष 2021 में दीपक निवासी नई बस्ती रामनगर रुड़की से हुई थी. शादी के कुछ दिन बाद ही ससुराल वाले कम दहेज लाने का ताना देकर प्रताड़ित करने लगे। बाइक व 50 हजार की मांग पूरी नहीं होने पर पति दीपक व सास, ससुर, ननद मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगे. साथ ही मारपीट कर घर से निकाल दिया।

इसके बाद घर आकर दहेज की मांग पूरी नहीं करने पर विवाहिता व उसकी मां को बुरी तरह पीटा. ज्वालापुर कोतवाली प्रभारी आरके सकलानी ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर आरोपी पति दीपक, ससुर बाबूराम, सास सविता, हिना, प्रीति, मनीषा निवासीगण नई बस्ती, रामनगर रुड़की के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है । वहीं दूसरी ओर विवाहिता ने कोर्ट के आदेश पर पति व ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है.

एक अन्य मामले में हरिद्वार के निर्मल कुंज सोसायटी बाइपास रोड निवासी एक युवती ने न्यायालय में आवेदन देकर बताया कि वर्ष 2014 में उसकी शादी शास्त्री नगर ज्वालापुर निवासी विपिन अरोड़ा से हुई थी. विपिन के शराब पीने की बात छुपाकर ससुराल वालों ने शादी कर ली। युवती का आरोप है कि उसका पति विपिन शराब के नशे में उसकी हत्या कर देता है। साथ ही ससुराल वाले कम दहेज लाने का ताना मारकर प्रताड़ित करते हैं। वहीं, कोर्ट के आदेश पर आरोपी पति विपिन अरोड़ा, ससुर सुभाषचंद पाहवा, राजेंद्र अरोड़ा पाहवा, महेंद्र अरोड़ा, टिमसी अरोड़ा, कृष्णा अरोड़ा निवासीगण मिलाप भवन शास्त्री नगर के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है।