नैनीताल: उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पुरोला नगर पंचायत अध्यक्ष हरि मोहन सिंह नेगी को उनके पद से हटाने के राज्य सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की. हाईकोर्ट ने इस मामले में नगर पंचायत अध्यक्ष को पद से हटाने के सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही हाई कोर्ट ने इस मामले में सरकार और संबंधित अधिकारियों को नोटिस भेजकर तीन हफ्ते के भीतर जवाब देने को कहा है.

गौरतलब है कि पुरोला नगर पंचायत अध्यक्ष को उनके पद से हटाने के लिए राज्य सरकार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने सरकार के आदेश को निलंबित कर दिया था. न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की अदालत ने राज्य प्रशासन, शहरी विकास और डीएम उत्तरकाशी को नोटिस देने का आदेश दिया है। तीन सप्ताह के अंदर जवाब दें. कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए तीन हफ्ते बाद की तारीख तय की है.

आपको बता दें कि 1 अगस्त 2023 को नगर पंचायत अध्यक्ष पुरोला हरि मोहन सिंह नेगी को सरकार ने वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में पद से हटा दिया था. उन पर पद के दुरुपयोग और प्रस्तावों के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया था। कोरोना काल में भी चेयरमैन द्वारा निजी वाहनों में तेल भरवाने, स्ट्रीट लाइट समेत कई गड़बड़ियां की गई हैं।

हाईकोर्ट द्वारा सरकारी आदेश पर रोक लगाए जाने के बाद नगर पंचायत अध्यक्ष पुरोला हरिमोहन सिंह नेगी ने कहा कि न्याय, लोकतंत्र और पुरोला की जनता की जीत हुई है.

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