उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए शादी विवाह समारोह पर सरकार ने अब सख्ती कर दी है। प्रदेश में अब शादी समारोह में सिर्फ 200 लोगों की अनुमति मिलेगी। आज मुख्य सचिव ओमप्रकाश में एक आदेश जारी करते हुए बताया है कि प्रदेश में बढ़ते करोना संक्रमण के प्रभाव को देखते हुए शादी समारोह में अधिकतम 200 लोगों को शामिल होने का आदेश जारी कर दिया गया है। मुख्य सचिव ने सभी जिले के जिला अधिकारियों को इस आदेश का कड़ाई से पालन पालन करने के निर्देश दिए हैं।
पिछले देने में उत्तराखंड में कोरोना की रफ़्तार काफी तेजी से बढ़ी है। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए हाईकोर्ट को एक सप्ताह के लिए बंद कर दिया गया है। इस दौरान हाईकोर्ट परिसर में सैनेटाइजेशन का कार्य किया जाएगा। 19 अप्रैल से हाईकोर्ट में वादों की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए होगी। सोमवार देर शाम मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान की अध्यक्षता में हुई जजों की बैठक में तय किया गया कि 13,15 व 16 अप्रैल को हाईकोर्ट बंद रहेगा। जबकि 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती,17 अप्रैल को शनिवार व 18 अप्रैल को रविवार का अवकाश है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार 19 अप्रैल से वादों की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए होगी|