नई दिल्ली , PAHAAD NEWS TEAM

सुप्रीम कोर्ट ने 5 सितंबर को होने वाली राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) की परीक्षा में महिलाओं को शामिल होने की अनुमति देने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि दाखिले कोर्ट के अंतिम आदेश के अधीन होंगे.

वहीं सेना को यह नीतिगत फैसला बताने पर कोर्ट ने सेना को महिलाओं को एनडीए की परीक्षा में शामिल नहीं होने देने पर फटकार लगाई. शीर्ष अदालत का कहना है कि यह नीतिगत फैसला ‘लैंगिक भेदभाव’ पर आधारित है।

बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एनडीए की परीक्षा में महिलाओं को शामिल नहीं करने पर सरकार को नोटिस जारी किया था. याचिका में जेंडर के आधार पर एनडीए में शामिल न किए जाने के मामले को समानता के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के रूप में उठाया गया था. याचिका में मांग की गई है कि महिला उम्मीदवारों को भी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी की परीक्षाओं में शामिल किया जाए।

इस याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार, यूपीएससी और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. इस बेंच में जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यम भी उपस्थित थे।