देहरादून , PAHAAD NEWS TEAM

कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की रोकथाम के लिए राज्य में लागू कोविड कर्फ्यू की अवधि को अब 25 मई की सुबह छह बजे तक बढ़ा दिया गया है. मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में सोमवार देर शाम हुई बैठक में यह फैसला लिया गया. इस बार कुछ और नए प्रतिबंधों के साथ कर्फ्यू लागू किया गया है। शादी समारोह में शामिल होने वालों के लिए RTPCR की 72 घंटे तक की नकारात्मक रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई है। इसके साथ ही राज्य की जनता से अपील की गई है कि कोविड कर्फ्यू के दौरान विवाह समारोह को टाल दिया जाए. राज्य में एक से दूसरे स्थान पर जाने के लिए उत्तर प्रदेश की सीमा का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों को स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण कराना आवश्यक होगा । अतिआवश्यक कार्य यथा मेडिकल इमरजेंसी, परिजन की मृत्यु होने पर एक से दूसरे स्थान पर जाने को ई-पास जारी कर अनुमति दी जाएगी । अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों को स्थानीय प्रशासन से ई-पास लेना अनिवार्य किया गया है।

राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने 10 मई को दोपहर 1 बजे से पूरे राज्य में कोविड कर्फ्यू लागू कर दिया, जिसकी अवधि मंगलवार 18 मई को सुबह 6 बजे समाप्त हो रही है. सोमवार देर शाम को मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सरकार के प्रवक्ता एवं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे, राज्यमंत्री स्वामी यतीश्वरानंद समेत उच्चाधिकारियों के साथ कोविड की स्थिति की समीक्षा की। कोविड कर्फ्यू को 25 मई तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया।

सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि कोविड कर्फ्यू के लिए पहले से लागू पाबंदियां जारी रहेंगी. हालांकि इसमें कुछ और नए प्रतिबंध लगाए गए हैं। साथ ही व्यवहार संबंधी दिक्कतों को भी दूर किया गया है। सरकार के प्रवक्ता उनियाल के अनुसार कर्फ्यू के दौरान केवल 21 मई को परचून की दुकानें खुलेंगी और वह भी सुबह सात से 10 बजे तक। दूध, मांस-मछली और फल-सब्जी की दुकानें पूर्व की भांति सुबह सात से 10 बजे तक खुलेंगी। सरकारी सस्ती दुकानों के अलावा बेकरी निर्माण इकाइयां सुबह सात से दस बजे तक खोलने का निर्णय लिया गया है. अस्पतालों, मेडिकल स्टोर और पेट्रोल पंपों को कर्फ्यू से छूट दी गई है।

उन्होंने कहा कि विवाह समारोह में अधिकतम 20 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति होगी और उनके लिए आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई है। मरीजों के तीमारदारों को आने-जाने के लिये डाक्टर की पर्ची ही कोविड कर्फ्यू पास के रुप में मान्य होगी। सरकार के प्रवक्ता के अनुसार बैंकों के अनुरोध पर बैंकों में कामकाज की अवधि घटाकर अब सुबह 10 से दोपहर दो बजे तक की गई है। राज्य कर्मचारी बीमा निगम के कार्यालय भी खुलेंगे, लेकिन इसकी अवधि भी सुबह 10 बजे से 2 बजे तक होगी।

हरिद्वार में अस्थि विसर्जन के लिए आरटीपीसीआर की रिपोर्ट निगेटिव आने पर चार व्यक्तियों को अनुमति दी जाएगी और उनके लिए 50 प्रतिशत वाहन क्षमता की अनुमति होगी। उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों की सुरक्षा व आवागमन के लिए अनिवार्यता के स्थान पर यथासंभव कदम उठाने को कहा गया है। बाहरी राज्यों से आने वालों के लिए 72 घंटे की आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई है।

बंद रहेंगे ये

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