मसूरी की वहन क्षमता की स्थिति का अध्ययन करने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने इस साल जनवरी में एक समिति का गठन किया था। ग्रीन पैनल को इस कमेटी ने अपनी 281 पन्नों की रिपोर्ट सौंप दी है. यह पर्यावरणीय सुधार के लिए सिफ़ारिशें और उपचारात्मक उपाय सुझाता है। हिल स्टेशन को बचाने के लिए स्थिति रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि यहां निर्माण गतिविधियों के विस्तार से बचना चाहिए। रिपोर्ट मसूरी में उचित जल निकासी और सीवरेज प्रणाली लागू करने की आवश्यकता पर भी जोर देती है।

समिति ने सिफारिश की है कि पर्यटकों का पंजीकरण इन पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रों की वहन क्षमता, विशेषकर पार्किंग स्थान, अतिथि कक्षों की उपलब्धता आदि के अनुसार किया जाना चाहिए। मसूरी आने वाले पर्यटकों से शुल्क लिया जाए। पर्यटकों से विशेष रूप से अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता के लिए शुल्क लिया जाना चाहिए। रिपोर्ट मंगलवार को ग्रीन पैनल को सौंपी गई।

गौरतलब है कि 2 फरवरी को एनजीटी की मुख्य पीठ ने मसूरी में जोशीमठ जैसी स्थिति की चेतावनी देने वाली एक मीडिया रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लिया था। इस रिपोर्ट पर एनजीटी ने उत्तराखंड सरकार को मसूरी की वहन क्षमता का अध्ययन करने का निर्देश दिया। साथ ही नौ सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया. एनजीटी ने अपने आदेश में पैनल से हिल स्टेशन पर पर्यावरणीय क्षति को रोकने के लिए उपचारात्मक उपाय सुझाने को कहा।

उत्तराखंड के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति में वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, देहरादून के प्रतिनिधि शामिल हैं। इसमें गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान, अल्मोडा, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रूड़की, कुमाऊं विश्वविद्यालय, नैनीताल, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, अहमदाबाद, राष्ट्रीय रॉक मैकेनिक्स संस्थान, बेंगलुरु के विशेषज्ञ भी शामिल हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि मसूरी का 72.57 प्रतिशत क्षेत्र वनों से ढका हुआ है। मसूरी में वन (संरक्षण) अधिनियम-1980 के प्रावधान लागू होते हैं। हालाँकि, बड़े पैमाने पर भवन निर्माण के कारण यहाँ की ज़मीन कम हो गई है। जनसंख्या वृद्धि, पर्यटकों की संख्या में वृद्धि ने जल आपूर्ति की मांग और सीवरेज और अपशिष्ट प्रबंधन की आवश्यकता को बढ़ा दिया है।

समिति ने मसूरी में उपलब्ध संसाधनों की बेहतर योजना एवं प्रबंधन के उपाय सुझाये हैं। सुरंगों और होटलों, अस्पतालों जैसी प्रमुख परियोजनाओं के लिए, समिति ने सुझाव दिया है कि बीआईएस कोड के अनुसार विस्तृत इंजीनियरिंग भूवैज्ञानिक और भू-तकनीकी जांच की जानी चाहिए। निर्माण कार्य राज्य/केंद्र द्वारा नियुक्त वैधानिक निकाय की मंजूरी के बाद ही किया जाना चाहिए। समिति ने पहाड़ों को नहीं काटने की अनुशंसा की है. साथ ही ब्लास्टिंग कर पत्थरों को नहीं हटाना चाहिए।

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