टिहरी गढ़वाल : दिनांक 13 मई 2023 को जिला टिहरी गढ़वाल में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकृति के विवादों का निपटारा एवं स्वीकृति के आधार पर निराकरण किया जायेगा।

वरिष्ठ सिविल जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, टिहरी गढ़वाल, आलोक राम त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि मा. राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण और मा. उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टिहरी गढ़वाल के तत्वावधान में दिनांक 13 मई 2023 को जिला टिहरी गढ़वाल में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकृति के वादों जैसे प्री-लिटिगेशन केस के अन्तर्गत एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत केस, धन वसूली के मामले, श्रम विवाद मामले, बिजली और पानी के बिल के मामले , रखरखाव के मामले, अन्य मामले तथा न्यायालयों में लंबित मामले यथा आपराधिक प्रशमनीय अपराध, एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत मामले, धन वसूली के मामले, एमएसीटी मामले, श्रम विवाद मामले, बिजली और पानी के बिल के मामले , वैवाहिक विवाद , भूमि अधिग्रहण के मामले, वेतन और भत्तों तथा सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित सेवा मामले, राजस्व मामले , अन्य सिविल मामले आदि का निस्तारण सुलह-समझौते एवं स्वीकृति के आधार पर किया जायेगा।