टिहरी गढ़वाल : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में 9 सितंबर को जिला टिहरी गढ़वाल की सभी अदालतों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। प्रभारी अधिकारी जिला कार्यालय की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के निर्देशों के तहत आगामी 9 सितंबर को जिला टिहरी गढ़वाल की सभी अदालतों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

जिसमें विभिन्न प्रकृति के वादों यथा फौजदारी के शमनीय मामले, धारा 138 एनआई एक्ट से सम्बन्धित मामले, धन वसूली से सम्बन्धित मामले, मोटर दुर्घटना दावा मामले, श्रम सम्बन्धित मामले, दीवानी वाद, राजस्व सम्बंधित वाद, विद्युत एवं जलकर के मामले, वैवाहिक व कुटुम्ब न्यायालयों के मामले, भूमि अर्जन के मामले, वेतन, भत्तों एवं सेवानिवृत्ति से सम्बन्धित मामले, मोटर वाहन अधिनियम के तहत शमनीय यातायात चालान एवं अन्य ऐसे मामले जो सुलह के आधार पर निपटाया जा सकता है।
जो भी व्यक्ति अपने मामले का निपटारा राष्ट्रीय लोक अदालत में कराना चाहता है। वह 9 सितंबर तक किसी भी कार्य दिवस पर संबंधित न्यायालय में स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से आवेदन कर अपने मामलों का समाधान मांग सकता है।
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