मसूरी : News By Nisha Jyala

जाहाँ एक तरफ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वच्छता अभियान चलकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं तो वही कुछ लोग गंदगी फैला रहें हैं। यह खबर देहरादून से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित, मसूरी में से है। सूत्रों द्वारा यह पता चला है कि वहाँ कुछ गाड़ी वाले होटलों और घरों के कूड़े करकट को नाग मदिंर रोड़
के किनारे फैला रहें हैं । मंदिर एक पवित्र स्थान है और उसके आस- पास गंदगी फैलाने वालो के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए।

Mussoorie news latesd
रोड पर फेंकी गंदगी

गंदगी फैलाने पर जुर्माने सजा का प्रावधान

नगर पालिका अधिनियम 1956 के भाग 11 के अध्याय 38 की कई धाराओं में निगम को भी कई तरह से शहर में गंदगी अव्यवस्था को लेकर जुर्माना करने के अधिकार दिए गए हैं।भारतीयदंड संहिता (आईपीसी) की धारा 268 पब्लिक न्यूसेंस को लेकर प्रावधान रखे गए हैं। इसके तहत कोई ऐसा कार्य जिससे लोगों को तकलीफ हो, जैसे धुआं फैलाना या ध्वनि प्रदूषण करना। धारा 269 में ऐसा काम जिससे संक्रामक रोग फैलने की आशंका हो छह महीने की सजा का प्रावधान है। धारा 270 में संक्रामक रोग फैलाने जैस काम पर दो साल की सजा का प्रावधान है।