देहरादून: उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की बैठक मंगलवार को सुबह 11 बजे से सचिवालय में हुई. बैठक में 20 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और कई फैसलों को उत्तराखंड कैबिनेट ने मंजूरी दी है.
कैबिनेट में प्रवर्तन पर्यवेक्षक को सशक्त करने का प्रस्ताव आ सकता है
वहीं सड़क सुरक्षा में अब प्रवर्तन सिपाहियों की अहम भूमिका होगी। परिवहन विभाग अब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर चालान काटने के लिए प्रवर्तन कांस्टेबलों को अधिकार देने की तैयारी कर रहा है। इस संबंध में एक प्रस्ताव तैयार किया गया है। जल्द ही इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा।
राज्य सरकार ने हाल ही में प्रवर्तन पर्यवेक्षक के ढांचे में बदलाव किया है। अब इस संवर्ग में प्रवर्तन सिपाही और प्रवर्तन पर्यवेक्षक के अलावा वरिष्ठ प्रवर्तन पर्यवेक्षक या प्रवर्तन पर्यवेक्षक का पद सृजित किया गया है. सरकार ने हाल ही में इनकी पदोन्नति और सजा को लेकर नियमों को मंजूरी दी है। इसी के मुताबिक इस साल नवंबर में प्रवर्तन संवर्ग के कर्मचारियों को पदोन्नति भी दी गई है।

अब इन जवानों को मैदान में उतारना है। दरअसल विभाग प्रखंड स्तर तक प्रवर्तन दस्ते तैनात करने की योजना बना रहा है. इसी कड़ी में पहले चरण में 21 दस्ते बनाए जाएंगे। विभाग ने उनके लिए एक मोटरसाइकिल भी खरीदी है। इन सैनिकों को मैदान में भेजने का फायदा तभी है जब उनके पास चालान का अधिकार हो।
वर्तमान में, मुद्रा अधिकार परिवहन कर अधिकारी के स्तर के अधिकारियों तक सीमित हैं। इसे ध्यान में रखते हुए परिवहन मुख्यालय ने सामान्य अपराधों के उल्लंघन पर चालान जारी करने के लिए वरिष्ठ प्रवर्तन निरीक्षकों को सशक्त बनाने के लिए गाइडलाइन तैयार की है. जिसमें तेज रफ्तार, ट्रिपल राइडिंग, सीट बेल्ट, रेड लाइन जंपिंग, ओवरलोडिंग आदि मामलों में उन्हें जुर्माना का अधिकार देने का प्रस्ताव है।
विधान सभा के तीसरे सत्र की अवधि बढ़ाने की अनुमति।
शासकीय एवं सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों को आगामी वित्तीय वर्ष 2023-24 में निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना का लाभ मिलेगा।
जिला अधिकारी अब गृह विभाग के बंदियों को 15 दिन की पैरोल दे सकेंगे। बीमारी व भवन निर्माण के लिए पैरोल भी 12 माह का होगा।
इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय रुड़की का नाम अब कोर विश्वविद्यालय होगा
सचिवालय सुरक्षा सेवा नियमावली संशोधन की स्वीकृति। गार्ड पद के लिए शैक्षणिक योग्यता हाई स्कूल से बढ़ाकर इंटरमीडिएट कर दी गई है। पदोन्नति अनुपात भी 60:40 से बढ़ाकर 90:10 कर दिया गया।
20 आईटीआई को बनाया जाएगा मॉडल आईटीआई।
शहरी इलाकों मे सिटी बसों के मोटर यान कर मे शत प्रतिशत छूट पहाड़ी इलाकों मे 75 प्रतिशत छूट
निशक्तजनों को 25 लाख रुपए की संपत्ति खरीद में स्टाम्प शुल्क मे 25 प्रतिशत की छूट। यह छूट केवल दो बार ही मिलेगी।
ऊर्जा विभाग की नई नवीन जल विधुत नीति जारी।
आईएनए संस्थान जागेश्वर और महासू देवता का मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा
कैबिनेट ने लॉजिस्टिक्स पॉलिसी-2022 जारी की
उद्योग विकास 5 सड़कों का रखरखाव करता था, अब उन्हें LoNiV में स्थानांतरित कर दिया गया है, सड़कें उधमसिंह नगर की हैं।
रेल विभाग की जमीनों को लेकर भी संशोधन किया गया है, अब उनकी जमीनों के आड़े राज्य के नियम नहीं आएंगे।
विभाग – सचिवालय प्रशासन अधि० अनुभाग – 03, उत्तराखण्ड शासन
विषय – उत्तराखण्ड सचिवालय सुरक्षा सेवा (संशोधन) नियमावली, 2022 उत्तराखण्ड सचिवालय सुरक्षा सेवा संशोधन नियमावली 2022 में रक्षक पद हेतु शैक्षिक योग्यता
पुलिस आरक्षी की भांति हाईस्कूल से बढाकर इण्टरमीडिएट का प्राविधान किया गया है।

