दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने नया पासपोर्ट जारी करने के लिए एनओसी मांगने वाली कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया है. कोर्ट ने तीन साल के लिए एनओसी दी है। इससे पहले दिल्ली की अदालत ने राहुल गांधी पासपोर्ट मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद दोपहर एक बजे कोर्ट ने आदेश दिया।

दरअसल, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 10 साल की अवधि के लिए नया सामान्य पासपोर्ट हासिल करने के लिए ‘नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट’ (एनओसी) की मांग करते हुए एक अर्जी दाखिल की थी। पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने इसका विरोध किया। स्वामी ने दिल्ली की अदालत में जवाब दाखिल करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता के पास दस साल के लिए पासपोर्ट जारी करने का कोई वैध या प्रभावी कारण नहीं था.

स्वामी ने कोर्ट से कहा कि दस साल के लिए पासपोर्ट जारी करने की अर्जी में कोई मेरिट नहीं है. न्यायालय अनुमति देने के लिए विवेक का प्रयोग कर सकता है। न्याय और कानून के व्यापक क्षेत्रों में राहुल गांधी के मामले को तय करने में, न्यायालय अन्य प्रासंगिक मामलों की जांच और विश्लेषण करने के बाद इसे अनुमति देने के लिए विवेक का प्रयोग कर सकता है।

भाजपा नेता ने आगे कहा कि इस स्तर पर याचिकाकर्ता (राहुल गांधी) के पास एनओसी को एक वर्ष से अधिक के लिए नहीं रखा जा सकता है और यह वार्षिक समीक्षा या इस अदालत द्वारा उचित समझे जाने के अधीन हो सकता है। स्वामी ने कहा कि, अन्य सभी मौलिक अधिकारों की तरह, पासपोर्ट रखने का अधिकार पूर्ण अधिकार नहीं है और यह राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और अपराध की रोकथाम के हित में सरकार द्वारा लगाए गए उचित प्रतिबंधों के अधीन है।

24 मई को, दिल्ली की राउज़ एवेन्यू अदालत ने सुब्रमण्यम स्वामी को शुक्रवार, 26 मई तक अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने के लिए कहा, जबकि नेशनल हेराल्ड मामले में आरोपी कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नए पासपोर्ट के लिए एक याचिका पर सुनवाई की।

राहुल गांधी एक सांसद के रूप में अपनी अयोग्यता के बाद अपने राजनयिक यात्रा दस्तावेज को सरेंडर करने के बाद एक नया ‘सामान्य पासपोर्ट’ प्राप्त करने के लिए एनओसी लेने के लिए अदालत गए थे। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट वैभव मेहता ने कहा कि जमानत आदेश ने गांधीजी की यात्रा पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया और अदालत ने उनकी यात्रा पर रोक लगाने की स्वामी की याचिका को खारिज कर दिया।

RBI ने रद्द किए बैंकों के लाइसेंस : इन 8 बैंकों के लाइसेंस रद्द किए गए