जनपद में कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर के चलते जिलाधिकारी इवा आशीष श्रीवास्तव ने आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 के अध्याय 04 की धारा 30 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनपद के सभी विभागाध्यक्षों एवं कार्यालयाध्यक्षों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्र में सतर्क बने रहें। कार्यदिवस सहित अवकाश दिवस में भी मुख्यालय न छोडे़ तथा अपना मोबईल फोन 24 घण्टे ऑन/एक्टिव रखें। उन्होंने निर्देश दिये हैं कि उनकी (जिलाधिकारी) अनुमति के बिना किसी भी दशा में मुख्यालय न छोड़ा जाय। अपरिहार्य स्थिति में अनुमति लेने के बाद मुख्यालय छोड़े तथा द्वितीय अधिकारी व उसके मोबाईल नम्बर का उल्लेख अवश्य करें तथा इस सम्बन्ध में अधीनस्थों को भी अनिवार्य रूप से अवगत करा दें ताकि आपात परिस्थितियों में राहत एवं बचाव कार्य में किसी प्रकार का बिलम्ब न होने पावे। उन्होंने चेतावनी दी है कि दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय अन्यथा आदेशों के उल्घन की स्थिति में आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005, एपीडैमिक डिजीज एक्ट 1897 एवं भारतीय दण्ड सहिंता तथा अन्य अधिनियमों की सुसंगत धाराओं में कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।