देहरादून : दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वाले यात्री वाहनों में यह चीज रखना अनिवार्य किया गया है. ऐसा नहीं करने पर चालान के साथ-साथ अन्य कार्रवाई भी की जाएगी।

नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर सभी यात्री वाहनों में पोर्टेबल डस्टबिन रखना अनिवार्य कर दिया गया है। व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटीडी) को भी अनिवार्य कर दिया गया है। इन दोनों फैसलों को अब परमिट की शर्त में जोड़ दिया गया है।

दूसरे राज्यों के वाहनों को भी इस शर्त का पालन करना होगा।

दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वाले वाहनों को भी इस शर्त का पालन करना होगा। सोमवार को दून मंडल के परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) की बैठक में यह निर्णय लिया गया।

नैनीताल हाईकोर्ट ने पिछले साल साफ-सफाई और सुरक्षा के मद्देनजर यात्री वाहनों में पोर्टेबल डस्टबिन और वीएलटीडी लगाने का आदेश दिया था. इस आदेश के पालन की जिम्मेदारी परिवहन विभाग को दी गई थी।

यात्री वाहनों के परमिट में डस्टबिन व वीएलटीडी अनिवार्य
संभागीय परिवहन प्राधिकरण अध्यक्ष सुशील कुमार की अध्यक्षता में एवं प्राधिकरण सचिव आरटीओ प्रशासन सुनील शर्मा की उपस्थिति में हुई बैठक में सभी नये एवं पुराने यात्री वाहनों के परमिट में डस्टबिन एवं वीएलटीडी अनिवार्य किया गया.

आरटीओ शर्मा ने कहा कि नए यात्री वाहनों का तब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, जब तक उनमें पोर्टेबल डस्टबिन और वीएलटीडी नहीं लगा दिया जाएगा। इसी तरह यह शर्त पूरी नहीं होने पर पुराने वाहनों का फिटनेस रिन्यूअल नहीं किया जाएगा।

इस शर्त का पालन करना सभी एआरटीओ की जिम्मेदारी है।
इस शर्त के अनुपालन की जिम्मेदारी संभाग के सभी एआरटीओ को दी गई है। चेकिंग के दौरान बाहर से आने वाले यात्री वाहनों में डस्टबिन व वीएलटीडी नहीं पाए जाने पर उनके चालान व परमिट की शर्तों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी.