टिहरी , PAHAAD NEWS TEAM

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के 11 साल बाद आज टिहरी झील से प्रभावित गांवों के पुनर्वास को लेकर भारत सरकार में सचिव, ऊर्जा मंत्री उत्तराखंड और ऊर्जा सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे. बैठक में टिहरी जिले के जिलाधिकारी भी मौजूद रहेंगे. इस दौरान रौ रौलाकोट, नकोट और स्याशु गांवों को विस्थापित करने की चर्चा होगी. यह भारत सरकार की तीसरी बैठक होगी।

बता दें, टिहरी झील बनने के बाद आसपास के गांवों में भूस्खलन और घरों में दरारें आने लगीं. ऐसे में झील के आसपास के गांवों में रहने वाले लोग दहशत का जीवन जी रहे हैं. झील बनने के बाद प्रशासन ने गांव वालों की कोई सुध नहीं ली वहीं झील के आसपास के गांवों की जांच में भूवैज्ञानिकों ने साफ तौर पर कहा है कि रौलाकोट, नकोट, स्याशु को तत्काल विस्थापित करें . झील के कारण ये गांव संकट में आ गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में दिया था आदेश

पुरानी टिहरी निवासी शांति भट्ट और ग्रामीणों ने उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया और पुनर्वास विभाग और टिहरी बांध परियोजना के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 17 सितंबर, 2010 को रौलाकोट, नकोट और स्याशु को तत्काल विस्थापित करने का आदेश था ।