देहरादून , PAHAAD NEWS TEAM

बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर शनिवार और रविवार को दून में तालाबंदी को लेकर इंटरनेट मीडिया पर चल रही चर्चा को जिलाधिकारी डॉ. आशीष श्रीवास्तव ने स्पष्ट रूप से नकार दिया है। जिलाधिकारी ने कहा कि दून में किसी तरह का लॉकडाउन नहीं किया जा रहा है। केवल कोरोना संक्रमण से बचाव को नियमों का पालन कराने के लिए सख्ती जरूर चल रही है। उसने उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिए है जो इंटरनेट मीडिया या किसी भी माध्यम से लॉकडाउन के बारे में गलत सूचना फैलाते हैं।

दून में कोरोना संक्रमण का ग्राफ पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ रहा है। नतीजतन, जिला प्रशासन को केवल दो दिनों के लिए ऐतिहासिक झंडा मेले का आयोजन करना पड़ा, जबकि हर साल यह एक महीने का होता था। बाहरी राज्यों से यहां आने वालों को पिछले 72 घंटे की कोविड जांच की निगेटिव रिपोर्ट लाना भी अनिवार्य कर दिया गया है। सीमा पर सख्ती की जा रही है और यात्रियों को बिना जांच के लौटाया जा रहा है। इस बीच, व्यापारियों और जनता के बीच इंटरनेट मीडिया पर तेजी से चर्चा हुई कि हर शनिवार और रविवार को दून में तालाबंदी की तैयारी की जा रही है। इससे आम जनता में अफवाह फैल गई और लोगों ने आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी शुरू कर दी। शनिवार और रविवार को, बड़ी संख्या में लोग जिन्हें शुक्रवार को गंतव्य के लिए प्रस्थान करना था। बाजार में अफवाह के बीच, व्यापारी भी भ्रमित दिखाई दिए और पुलिस-प्रशासन से संपर्क करना शुरू कर दिया।

जब सूचना जिलाधिकारी डॉ . आशीष श्रीवास्तव के पास पहुंची तो उन्होंने स्थिति स्पष्ट की और तालाबंदी की चर्चा को खारिज कर दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि समाज में अफवाह फैलाकर जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे पूरे शहर में भयावह माहौल बना हुआ है। उन्होंने कहा कि पुलिस को ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है, जो इस तरह की अफवाहें फैलाते रहते हैं।

डीएल रोड पर बनाया गया कंटेंटमेंट जोन

नगर निगम क्षेत्र में स्थित डीएल रोड पर कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाने पर प्रशासन ने उक्त क्षेत्र को कंटेंटमेंट जोन बना दिया है। कलक्टर के आदेश पर 196 डीएल रोड के पास का क्षेत्र वर्जित है। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि शुक्रवार से कंटेंटमेंट जोन लागू किया गया है। कंटेंटमेंट जोन बने रहने तक इलाके की सभी दुकानें, बैंक, दफ्तर आदि बंद रहेंगे । लोग अपने घरों में रहेंगे और परिवार के केवल एक सदस्य को ही आवश्यक सामान खरीदने की अनुमति होगी। क्षेत्र में मोबाइल वैन के जरिए सामानों की आपूर्ति की जाएगी। नगर निगम को इस क्षेत्र में सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करने का आदेश दिया गया है।