देहरादून , PAHAAD NEWS TEAM
उत्तराखंड में 18 मई तक लागू रहने वाले कर्फ्यू में दूसरे राज्य से आने वालों किसी भी व्यक्ति को नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट बिना एंट्री नहीं मिलेगी । राज्य में प्रवेश करने के लिए, किसी को अनिवार्य रूप से स्मार्ट सिटी वेब पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा।
इसके साथ ही, राज्य के भीतर देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और यूएस नगर के मैदानी इलाकों में जाने के लिए नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपेार्ट या नेगेटिव रैपिड एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट होना जरूरी होगा । राज्य के भीतर अंतर जिला आवाजाही के लिए 50 फीसदी क्षमता के साथ वाहन का इस्तेमाल किया जा सकेगा । लेकिन आंदोलन का एक वैध कारण भी देना होगा। सरकार ने कोविड कर्फ्यू में सार्वजनिक परिवहन के लिए कड़े प्रावधान किए हैं।
यहां पंजीकरण अनिवार्य होगा
वेबपोर्टल- htpp://smartcitydehradun.uk.gov.in पर उत्तराखंड आने के लिए पंजीकरण अनिवार्य है
इनको छूट होगी
- आवश्यक सामान ले जाने वाले वाहन; वाहनख् सरकारी अधिकारियों को आफिस आने-जाने के वाहन ।
- एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन से वाहनों की आवाजाही, लेकिन यात्रा टिकट और दस्तावेज रखना अनिवार्य होगा
- इमरजेंसी की स्थिति में ऑटो-टैक्सी को आवाजाही की छूट, मरीज और तीमारदरों के वाहनों को भी रियायत
- चिकित्सा कर्मियों के वाहनों, टीकाकरण और कोरोना परीक्षण के लिए जाने के लिए रियायत भी होगी।
- आवश्यक सेवाओं और कोविड 19 सेवाओं से जुड़े सरकारी, निकायों के वाहनों को चलने की अनुमति होगी
- निजी वाहन 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चल सकते हैं, लेकिन आवागमन के वाजिब कारण भी देने होंगे।
Recent Comments