देहरादून: वित्त विभाग ने उत्तराखंड में राज्य कर्मचारियों और संस्थानों सहित विभिन्न उपक्रमों के कर्मचारियों के संबंध में एक आदेश जारी किया है. इसके तहत छठा वेतनमान एवं सातवां वेतनमान लेने वाले कर्मियों को महंगाई भत्ता देने के संबंध में आदेश किया गया है.

राज्य के वित्त विभाग द्वारा दो अलग-अलग आदेश दिए गए थे। जिसमें राज्य के कर्मचारियों, विभिन्न संगठनों एवं उपक्रमों को महंगाई भत्ता देने के संबंध में आदेश जारी किया गया। छठे केन्द्रीय वेतनमान एवं सातवें वेतनमान का लाभ लेने वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के संबंध में आदेश में इन कर्मचारियों को एक जनवरी 2023 से महंगाई भत्ते का लाभ दिये जाने का आदेश दिया गया है.

आपको बता दें कि बीते दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा की थी. इसी क्रम में वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश दिया है।

यह है पहला आदेश: प्रथम आदेश में राज्य सरकार एवं स्वायत्त निकायों, उपक्रमों के कर्मचारी जो छठा केन्द्रीय वेतन प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें एक जनवरी 2023 से बढ़ी हुई दर पर महंगाई भत्ता देने का आदेश दिया जाता है. वेतनमान आदेश में कहा गया है कि सातवें वेतनमान और भत्तों को प्राप्त करने वाले श्रमिकों के लिए स्वीकार्य महंगाई भत्ता 1 जनवरी से मौजूदा 212% से बढ़ाकर 221% प्रति माह किया जाएगा। वहीं एक जनवरी से 30 अप्रैल तक के महंगाई भत्ते के बकाये का भुगतान नकद किया जायेगा.

यह है दूसरा आदेश : वित्त विभाग द्वारा सातवें वेतनमान के संबंध में जारी दूसरे आदेश में सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, तकनीकी शिक्षण संस्थानों, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारियों को 1 जनवरी 2023 से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता के अनुसार भुगतान करने का आदेश दिया गया है। जिसमें सातवें वेतनमान का लाभ लेने वाले इन कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की दर मौजूदा 38 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत प्रतिमाह करने की अनुमति दी गई है.

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