देहरादून , PAHAAD NEWS TEAM

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार, उत्तराखंड राज्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने सल्ट विधानसभा चुनाव के बारे में एग्जिट पोल के बारे में एक अधिसूचना जारी की है। यह स्पष्ट किया गया है कि 27 मार्च से 29 अप्रैल तक प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक्जिट पोल पर प्रतिबंध रहेगा।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, यदि कोई प्रतिबंध अवधि के दौरान ऐसा करता है, तो उसे दो वर्ष के कारावास या जुर्माना या दोनों सजा सुनाई जा सकती है। यह भी कहा गया है कि मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पहले तक किसी प्रकार का ओपिनियन पोल या अन्य किसी मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित संबंधित मामलों के प्रदर्शन पर भी प्रतिबंध रहेगा।

सांस्कृतिक दलों का पंजीकरण कार्यक्रम स्थगित कर दिया

शासन ने सरकार की नीतियों, कल्याणकारी विकास योजनाओं और उपलब्धियों के प्रचार के लिए सूचना एवं लोक संपर्क विभाग ने देहरादून और अल्मोड़ा में सांस्कृतिक दलों का पंजीकरण और ऑडिशन कार्यक्रम स्थगित कर दिया है। महानिदेशक सूचना रणवीर सिंह चौहान ने कहा कि ये पंजीकरण और ऑडिशन 5 अप्रैल को देहरादून और 15 अप्रैल को देहरादून में होने थे।

अल्मोड़ा में सल्ट विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसी तरह, कुंभ भी 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है, इसे देखते हुए, यह काम अभी स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि यदि किसी सांस्कृतिक पार्टी ने अपना पंजीकरण नहीं कराया है, तो इच्छुक सांस्कृतिक पक्ष इस संबंध में 10 अप्रैल तक संबंधित जिला सूचना कार्यालय में आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। ऑडिशन और पंजीकरण की नई तारीख से सभी को नियत समय में सूचित कर दिया जाएगा ।

यदि कोई प्रतिबंध अवधि के दौरान ऐसा करता है, तो उसे दो वर्ष के कारावास या जुर्माना या दोनों सजा सुनाई जा सकती है। यह भी कहा गया है कि मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पहले तक किसी प्रकार का ओपिनियन पोल या अन्य किसी मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित संबंधित मामलों के प्रदर्शन पर भी प्रतिबंध रहेगा।