,PAHAAD NEWS TEAM

शहर में पॉलीथिन के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए नगर निगम फिर से जुर्माना वसूलने की तैयारी कर रहा है। वर्तमान में, निगम पॉलिथीन को जब्त करने की चेतावनी दे रहा है, लेकिन नगर आयुक्त ने 1 मार्च से जुर्माना वसूलने का आदेश दिया है।

सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति के लिए राज्य कैबिनेट की ओर से पॉलीथिन कैरीबैग समेत प्लास्टिक व थर्मोकोल से बने सिंगल यूज उत्पादों के उपयोग, उत्पादन एवं बिक्री पर प्रतिबंध के बाद नगर निगम ने शहर में व्यापक अभियान की तैयारी की है। नियमों का उल्लंघन करने पर 100 रुपये से लेकर पांच लाख रुपये तक का जुर्माना लगाने का आदेश दिया गया है।

सिंगल यूज उत्पादों के उपयोग, उत्पादन एवं बिक्री पर प्रतिबंध के बाद नगर निगम ने शहर में व्यापक अभियान की तैयारी की है।वर्तमान में, निगम पॉलिथीन को जब्त करने की चेतावनी दे रहा है, लेकिन नगर आयुक्त ने 1 मार्च से जुर्माना वसूलने का आदेश दिया है।

2019 में, नगर निगम ने सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाया था। पिछले साल कोरोना अवधि के कारण, निगम ने अभियान रोक दिया था। नगर निगम ने अब सख्त रुख अपनाया है। पालीथिन कैरी बैग, प्लास्टिक-थर्मोकोल से बनी थैलियों, पत्त्तल, ग्लास, कप, चम्मच, कांटा, स्ट्रा, चाकू, पैकिंग सामग्री के प्रयोग, बिक्री, उत्पादन, भंडारण और परिवहन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगने के बाद निगम की ओर से जागरुकता अभियान शुरू कर दिया गया है। नगर आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण के मद्देनजर अब जुर्माने की तैयारी की जा रही है।