देहरादून, PAHAAD NEWS TEAM

राज्य में वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण का ग्राफ काफी नीचे आ गया है. इसके तहत धामी सरकार ने राज्य में कोरोना कर्फ्यू में छूट का दायरा बढ़ा दिया है. इसी क्रम में राज्य सरकार ने खेल गतिविधियों को लेकर बड़ा फैसला लिया है. उत्तराखंड सरकार ने राज्य में खेल गतिविधियां शुरू करने के लिए गाइडलाइन जारी की है. जिसके तहत राज्य के भीतर सशर्त खेल गतिविधियां संचालित की जा सकती हैं।

उत्तराखंड सरकार द्वारा खेल गतिविधियों के संचालन के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों, गर्भवती महिलाओं और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के खेल परिसर में आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. साथ ही 50 प्रतिशत क्षमता के साथ जिम खोलने का फैसला किया है। इतना ही नहीं जिलों में खेल गतिविधियां शुरू करने के लिए जिला टास्क फोर्स कमेटी का भी गठन किया गया है. ऐसे में अधिकृत जिला समिति अपने हिसाब से जिलों में खेल गतिविधियां शुरू कर सकेगी.

गाइडलाइन: स्टेडियम/खेल केंद्रों में केवल स्थानीय खिलाड़ियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। स्वीमिंग पूल अभी तक नहीं खुला है। इसलिए तैराकी फिर से शुरू करने के लिए अलग से दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। यदि किसी खेल केंद्र में कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उस परिसर को सील कर दिया जाएगा। सभी व्यक्तियों की अनिवार्य रूप से स्क्रीनिंग की जाएगी।

खेल केंद्रों में प्रवेश करने या बाहर निकलने का एक रास्ता खुला रहेगा। खेल केंद्रों पर आने वाले सभी व्यक्तियों की अनिवार्य रूप से स्क्रीनिंग की जाएगी। आवासीय प्रशिक्षण और स्टाफ के संबंध में कहा गया है कि प्रशिक्षण केंद्र यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी एथलीटों को एक ही कमरे में न रखा जाए. बड़े कमरों और डॉरमेट्री के लिए 50% से अधिक क्षमता का उपयोग नहीं किया जाएगा।