नैनीताल , PAHAAD NEWS TEAM

आदेश का पालन नहीं करने पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार किया है. हाईकोर्ट के आदेश का पालन न करने पर राजाजी नेशनल पार्क के निदेशक डीके सिंह को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। क्योंकि नैनीताल हाईकोर्ट के जज मनोज कुमार तिवारी की सिंगल बेंच ने कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने के मामले में राजाजी नेशनल पार्क के निदेशक के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी कर तीन हफ्ते के अंदर कोर्ट में अपना जवाब पेश करने का आदेश दिया है.

बता दें कि हरिद्वार निवासी गब्बर सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वह लंबे समय से राजाजी नेशनल पार्क में दिहाड़ी मजदूर के तौर पर काम कर रहा है, इसलिए उन्हें भी अन्य कर्मचारियों की भांति सामान्य कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए. मामले का संज्ञान लेते हुए पूर्व में हाईकोर्ट की एकल पीठ ने राजाजी नेशनल पार्क के निदेशक को आदेश जारी कर कोर्ट पहुंचे | कर्मचारियों को समान कार्य हेतु समान वेतन देने के आदेश जारी किए .

लेकिन अब तक निदेशक राजाजी नेशनल पार्क के हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद इन दिहाड़ी मजदूरों को समान काम के लिए समान वेतन नहीं दिया गया है. जिसके बाद याचिकाकर्ता फिर हाईकोर्ट पहुंचा और अवमानना याचिका दायर कर कोर्ट से कहा कि अब तक उन्हें समान काम के लिए समान वेतन नहीं दिया जा रहा है. जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस मनोज कुमार तिवारी की सिंगल बेंच ने राजाजी नेशनल पार्क के निदेशक डीके सिंह को अवमानना नोटिस जारी कर तीन सप्ताह के भीतर अपना जवाब कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं .