देहरादून , PAHAAD NEWS TEAM

उत्तराखंड कोविड कर्फ्यू राज्य में पिछले ढाई महीने से बंद सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक और सांस्कृतिक गतिविधियां अब सशर्त शुरू हो सकती हैं. इसके लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेने के साथ ही कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। राज्य में एक नई रियायत के साथ 4 अगस्त को सुबह 6 बजे तक बढ़ाए गए कोविड कर्फ्यू में यह छूट दी गई है. सरकार ने 50 प्रतिशत क्षमता वाले सरकारी-गैर सरकारी कार्यालय खोलने पर लगी रोक को भी हटा दिया है. इसके अलावा सरकारी और गैर सरकारी प्रशिक्षण संस्थान, सैलून और स्पा खोलने की अनुमति दी गई है। देर शाम सरकार ने कोविड कर्फ्यू की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी जारी कर दी।

वर्तमान में लागू कोविड कर्फ्यू की अवधि मंगलवार सुबह छह बजे समाप्त हो रही है। हालांकि, अब कोरोना संक्रमण के मामलों में काफी कमी आई है, लेकिन सरकार ने फिलहाल कोविड कर्फ्यू जारी रखने का फैसला किया है. कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने सरकार के इस फैसले की जानकारी मीडिया को दी और कहा कि कर्फ्यू में कुछ और रियायतें दी गई हैं. उन्होंने कहा कि 10 मई से राज्य में सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जुड़ी गतिविधियां बंद हैं. अब इन गतिविधियों को सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेकर शुरू किया जा सकता है।

सरकार की ओर से जारी एसओपी के मुताबिक अगले आदेश तक राज्य के सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे. दूसरे राज्यों से आने वाले उन लोगों को उत्तराखंड में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, जिन्होंने आगमन से 15 दिन पहले कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हों । ऐसे व्यक्तियों को कोरोना टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट की आवश्यकता से छूट दी गई है। जिनके पास कोविड टीकाकरण का अंतिम प्रमाण पत्र नहीं है, उनके लिए कोराना जांच की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी। इसके साथ ही कर्फ्यू के शेष प्रावधान वही रहेंगे, जो वर्तमान में लागू हैं।