देहरादून, PAHAAD NEWS TEAM

कोरोना संक्रमण को देखते हुए उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू की अवधि एक सप्ताह और बढ़ा दी गई है। अब कर्फ्यू 20 जुलाई सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। राज्य के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर अधिक भीड़ को देखते हुए, सरकार ने जिलाधिकारियों को अपने जिले में पर्यटकों की संख्या को सीमित करने और प्रतिबंध लगाने का निर्णय लेने को अधिकृत कर दिया है।

मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू द्वारा सोमवार को जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) में पुरानी पाबंदियों को बरकरार रखा गया है. बस इतना ही बदलाव किया गया है कि सप्ताहांत में राज्य के सभी पर्यटन स्थलों पर भीड़ को देखते हुए इसे नियंत्रित करने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन को दी गई है.

जिलाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि पर्यटन स्थलों में पर्यटक शारीरिक दूरी, मास्क पहनने व हाथों को सैनिटाइज करने के नियम का अनुपालन अनिवार्य रूप से करें। भीड़ नियंत्रण के लिए इन पर्यटन स्थलों की क्षमता और वहां की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार कितने प्रतिशत पर्यटकों को आवाजाही या घूमने की अनुमति दी जा सकती है।

जिलाधिकारी नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी सुनिश्चित करेंगे. एसओपी के अनुसार, राज्य के बाहर से आने वाले सभी व्यक्तियों को अधिकतम 72 घंटे पहले की अवधि की आरटीपीसीआर, ट्रू नेट, सीबीनेट या रेपिड एंटीजन टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट के साथ ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी । इन सभी को स्मार्ट सिटी पोर्टल पर भी अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा।

दूसरे राज्यों से उत्तराखंड के गांवों में आने वाले प्रवासियों के लिए सात दिन क्वारंटाइन में रहना अनिवार्य कर दिया गया है। सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक बाजार पहले की तरह खुले रहेंगे। साप्ताहिक बंदी पूर्व निर्धारित तिथि को होगी। सिनेमा हाल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, आडिटोरियम व इनसे संबंधित सभी गतिविधियां अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगी ।