देहरादून , PAHAAD NEWS TEAM

उत्तराखंड में 24 अगस्त को सुबह छह बजे तक कोविड कर्फ्यू एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। अन्य राज्यों से उत्तराखंड आने वालों के लिए कोरोना आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई है। इसके साथ ही पर्यटकों के लिए स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर पंजीकरण भी अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि कर्फ्यू को एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है. कहा कि पुलिस-प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि कोविड दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए. बिना मास्क के घर से बाहर घूमने वालों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की जाए।

उत्तराखंड सरकार ने पिछले सप्ताह के कोविड कर्फ्यू के दिशा-निर्देशों को 24 अगस्त तक लागू कर दिया है। हालांकि राज्य में कोरोना संक्रमण की दर में काफी कमी आई है, लेकिन सरकार अभी भी कुछ पाबंदियां हटाने के पक्ष में नहीं है। जिन व्यक्तियों को 15 दिन पहले कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक मिली है और यदि वे इसका प्रमाण पत्र दिखाते हैं, तो उन्हें हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन या राज्य की सीमा पर प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी, जबकि जो लोग यह प्रमाण पत्र नहीं दिखा पाएंगे, उन्हें प्रवेश करने दिया जाएगा। 72 घंटे से पहले RTPCR, और एंटीजन टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य रूप से दिखानी होगी।

आदेश में कहा गया है कि व्यावसायिक प्रतिष्ठान प्रतिदिन रात 9 बजे अनिवार्य रूप से बंद रहेंगे, जबकि होटल और रेस्तरां के लिए रात 10 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है. सभी जिलाधिकारियों को सप्ताहांत पर पर्यटन स्थलों पर भीड़भाड़ रोकने का अधिकार दिया गया है। राज्य के भीतर विभिन्न जिलों में आवाजाही के लिए कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, हालांकि लोगों को COVID गाइड लाइन का पालन करना आवश्यक होगा।