देहरादून , PAHAAD NEWS TEAM

कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य में लागू कोविड कर्फ्यू की अवधि 21 सितंबर को सुबह छह बजे तक बढ़ा दी गई है. सरकार ने सोमवार शाम को कर्फ्यू की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी कर दी. इसमें शादी समारोह में शामिल होने को देखते हुए राहत दी गई है। कर्फ्यू के शेष प्रावधानों को वही रखा गया है, जो वर्तमान में लागू हैं।

राज्य में फिलहाल लागू कोविड कर्फ्यू की अवधि मंगलवार सुबह छह बजे खत्म हो गई है. इस बीच सोमवार को हुई उच्च स्तरीय बैठक में कुछ और ढील के साथ कर्फ्यू को एक हफ्ते के लिए बढ़ाने का फैसला किया गया. उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. एसएस संधू द्वारा जारी एसओपी के अनुसार कर्फ्यू अवधि के दौरान विवाह समारोह में विवाह स्थल अथवा वेडिंग प्वाइंट की क्षमता के 50 फीसद व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा अनुमति प्रदान की जाएगी है । इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। वर्तमान में, केवल 50 व्यक्तियों को विवाह समारोह में शामिल होने की अनुमति है, जिनकी कोरोना परीक्षण की नकारात्मक रिपोर्ट होगी ।

एसओपी के अनुसार विवाह समारोह में शामिल होने वाले व्यक्तियों, कैटरिंग स्टाफ, वेडिंग प्वाइंट प्रबंधन और स्टाफ को कोरोना टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट से छूट दी जाएगी, यदि उनके पास कोविड टीकाकरण की दोनों खुराक लगाने का प्रमाण पत्र है। जिनके पास कोविड टीकाकरण का प्रमाण पत्र नहीं है, उनके लिए 72 घंटे पहले तक की कोरोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई है। कोविड टीकाकरण की दोनों खुराकों का प्रमाण-पत्र तथा कोरोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट संबंधी सूचना संबंधित विवाह स्थल या विवाह स्थल प्रबंधन द्वारा जिला प्रशासन को अनिवार्य रूप से दी जाएगी।

दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वाले उन व्यक्तियों को कोरोना टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट से छूट दी गई है, जिन्हें आने से 15 दिन पहले कोविड वैक्सीन की दोनों डोज मिल चुकी हों। जिनके पास कोविड टीकाकरण का प्रमाण पत्र नहीं है, उनके लिए कोरोना टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य है। अन्य राज्यों से आने वाले सभी व्यक्तियों के लिए स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है।