देहरादून , PAHAAD NEWS TEAM

उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू को एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है. विभिन्न राज्यों से आने वाले लोगों के लिए सीमा पर आरटीपीसीआर की 72 घंटे पूर्व निगेटिव रिपोर्ट की आवश्यकता को बरकरार रखा गया है। यह आदेश मुख्य सचिव एसएस संधू ने सोमवार शाम को दिए हैं. सरकार ने पिछले सप्ताह के कोविड कर्फ्यू की गाइड लाइन 17 अगस्त को सुबह छह बजे तक लागू कर दी है. हालांकि राज्य में कोरोना संक्रमण की दर में काफी कमी आई है, लेकिन सरकार अभी भी कुछ पाबंदियां हटाने के पक्ष में नहीं है.

मुख्य सचिव ने कहा कि जिन लोगों को 15 दिन पहले कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक मिली है और अगर वे इसका प्रमाण पत्र दिखाते हैं तो उन्हें हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन या राज्य की सीमा पर प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी, जबकि जिस व्यक्ति को यह टीका मिला है. प्रमाणपत्र। नहीं दिखा पाएंगे उन्हें 72 घंटे पहले RTPCR, ट्रूनेट व एंटीजन जांच की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य रूप से दिखानी होगी.

आदेश में कहा गया है कि व्यावसायिक प्रतिष्ठान प्रतिदिन रात 9 बजे अनिवार्य रूप से बंद रहेंगे, जबकि होटल और रेस्तरां के लिए रात 10 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है. सभी जिलाधिकारियों को सप्ताहांत पर पर्यटन स्थलों पर भीड़भाड़ रोकने का अधिकार दिया गया है। राज्य के भीतर विभिन्न जिलों में आवाजाही के लिए कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, हालांकि लोगों को COVID गाइड लाइन का पालन करना आवश्यक होगा।