नैनीताल , PAHAAD NEWS TEAM

काशीपुर से बीजेपी विधायक हरभजन सिंह चीमा के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने गुरुवार को फिर सुनवाई की. इस दौरान विधायक चीमा कोर्ट में पेश हुए और कहा कि उनके नामांकन पत्र में दिखाया गया विवरण उनके प्रमाण पत्र के आधार पर दिखाया गया है, उनका प्रमाण पत्र सही है, जबकि दूसरे पक्ष ने इसका विरोध किया और कहा कि विधायक के पैन कार्ड व पासपोर्ट में दो अलग-अलग जन्मतिथियां है । कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद अगली तारीख 17 सितंबर तय की।

गुरुवार को जस्टिस आरसी खुल्बे की बेंच ने काशीपुर निवासी राजीव अग्रवाल की चुनावी याचिका पर सुनवाई की. इसमें कहा गया है कि काशीपुर से भाजपा विधायक हरभजन सिंह चीमा ने 2017 के विधानसभा चुनाव के लिए अपने नामांकन पत्र में गलत तथ्य दिखाए हैं। विधायक के पैन कार्ड में जन्मतिथि 8 जनवरी 1944 और पासपोर्ट में 7 अप्रैल 1946 अंकित है और उन्होंने बिक्री कर देनदारी की सूची भी छिपाई है, जो 10 लाख रुपये है। चुनाव प्रक्रिया के दौरान इसकी शिकायत चुनाव अधिकारी से भी की गई, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। याचिकाकर्ता ने गलत तथ्य पेश करने पर चुनाव रद्द करने की मांग की है।

दूसरे पक्ष ने इसका विरोध किया और कहा कि विधायक के पैन कार्ड व पासपोर्ट में दो अलग-अलग जन्मतिथियां है । कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद अगली तारीख 17 सितंबर तय की।