नैनीताल , PAHAAD NEWS TEAM

चारधाम यात्रा शुरू करने को लेकर उत्तराखंड सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे पर आज उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. सरकार ने यात्रा शुरू करने के लिए हाईकोर्ट में हलफनामा पेश किया है. मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस आरएस चौहान और जस्टिस आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ करेगी.

चारधाम यात्रा शुरू करने के लिए सरकार की ओर से हाईकोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि हाईकोर्ट ने 26 जून 2021 को कोविड के चलते चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी थी. इस आदेश के खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर की थी। हालांकि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी एसएलपी वापस ले ली है। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर रोक नहीं लगाई।

सरकार ने हलफनामे में कहा कि अब राज्य में पहले की तुलना में कोविड के मामले नहीं आ रहे हैं. सरकार कोविड के नियमों और कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए चारधाम यात्रा शुरू करना चाहती है. सरकार ने हलफनामे के जरिए बताया कि पूर्व में भी सरकार ने कोर्ट से कहा था कि स्टे के आदेश को वापस लिया जाए. हालांकि, इस पर कोर्ट ने सरकार से कहा था कि सरकार ने 26 जून 2021 के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी दायर की है. जब मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है तो हाईकोर्ट अपना आदेश कैसे वापस ले सकता है. ?

बता दें कि पिछले दिनों अधिवक्ता शिवभट्ट ने हाईकोर्ट को बताया था कि चारधाम यात्रा को लेकर सरकार ने जो एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में पेश की है, उस पर अभी सुनवाई नहीं हुई है. इसलिए चारधाम यात्रा पर प्रतिबंध के आदेश को और आगे बढ़ाया जाए। कोर्ट ने अधिवक्ता के तर्क से सहमत होकर चारधाम यात्रा पर रोक के आदेश को आगे बढ़ा दिया था।