देहरादून, PAHAAD NEWS TEAM

न्यू ईयर सेलिब्रेशन 2022 नए साल (31 दिसंबर और 1 जनवरी) को पुलिस सिर्फ उन्हीं पर्यटकों को मसूरी जाने की इजाजत देगी, जिन्होंने पहले ही होटल में कमरा बुक कर लिया है। बुकिंग कंफर्म नहीं हुई तो पर्यटकों को चेकिंग प्वाइंट से लौटना होगा। यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि मसूरी में ट्रैफिक जाम न हो। हालांकि चेकिंग प्वाइंट और मसूरी जाने और जाने का रूट प्लान आज तय किया जाएगा।

उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक (DGP) अशोक कुमार ने सोमवार को पुलिस मुख्यालय में यातायात निदेशक मुख्तार मोहसिन और SSP देहरादून जन्मेजय खंडूड़ी के साथ बैठक की. बैठक के बाद डीजीपी ने कहा कि नए साल पर उत्तराखंड के साथ-साथ अन्य राज्यों से भी बड़ी संख्या में पर्यटक मसूरी आते हैं. यहां लोग की वादियों का लुत्फ उठाने के साथ ही सड़कों पर हुड़दंग भी करते हैं. इससे जाम की स्थिति बनी रहती है और दुर्घटना की भी आशंका रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए पर्यटकों के लिए होटल रूम बुकिंग अनिवार्य कर दी गई है। स्थानीय निवासियों को भी बिना होटल बुकिंग के मसूरी जाने की अनुमति नहीं होगी। डीजीपी ने यातायात निदेशक मुख्तार मोहसिन और SSP देहरादून जन्मेजय खंडूड़ी को समय पर यातायात योजना तैयार कर इसकी जानकारी नागरिकों को देने के निर्देश दिए. ताकि किसी तरह का भ्रम न हो। इसके अलावा मसूरी जाने और मसूरी से वापस आने के लिए वन-वे ट्रैफिक प्लान भी मांगा गया है।

आज तैयार होगा रूट प्लान

डीजीपी के आदेश पर आज ट्रैफिक पुलिस रूट का निरीक्षण करेगी. इस दौरान यह देखा जाएगा कि वन-वे रूट प्लान के तहत मसूरी में ट्रैफिक कहां से भेजा जाए और वाहन कहां से लौटेंगे। वाहनों की चेकिंग के लिए भी प्वाइंट तय किए जाएंगे।

मास्क पहन कर घर से बाहर निकलें नहीं तो देना होगा जुर्माना

ओमिक्रोन की दस्तक के साथ ही उत्तराखंड में फिर से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने लगे हैं। वहीं दूसरी ओर लोग अभी भी उदासीन हैं। सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क के घूमना। शारीरिक दूरी के नियम का भी पालन नहीं हो रहा है। ऐसे में पुलिस एक बार फिर सख्त मूड में आ गई है. पुलिस महानिदेशक (DGP) अशोक कुमार ने सभी जिला प्रभारियों को मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है. डीजीपी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क के दिखे, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए.

खुद भी सुरक्षित रहें औरों को भी सुरक्षित रखें

डीजीपी ने राज्य की जनता से अपील की है कि वह कोरोना काल के अनुसार व्यवहार अपनाकर खुद को सुरक्षित रखें. पर्यटन स्थलों, बाजारों, बस स्टैंड, सब्जी बाजार, शॉपिंग मॉल और अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों पर मास्क पहनें और हाथों को लगातार सैनिटाइज करने के साथ ही शारीरिक दूरी का पालन करें. कोरोना की दूसरी लहर में मास्क न पहनने और शारीरिक दूरी का पालन नहीं करने पर पुलिस ने पूरे राज्य में त्वरित कार्रवाई की. 30 जून 2021 तक उनसे पांच लाख 17 हजार 200 चालान काटकर करीब आठ करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला गया.