देहरादून , पहाड़ न्यूज टीम
एक जुलाई से राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से रोक लगेगी. 28 जून तक शहरी विकास विभाग ने सभी निकायों को खुद को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त घोषित करने को कहा है. प्लास्टिक का उपयोग करने पर पांच हजार रुपये तक जुर्माना एक जुलाई से वसूला जाएगा ।
केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय ने पिछले साल 1 जुलाई, 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन, आयात, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य के 66 निकायों ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। शेष निकायों को 28 जून तक ऐसा करने को कहा गया है।
निकायों को चालान और जब्ती अभियान चलाने को एक जुलाई से कहा गया है. सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने पर अधिकतम पांच हजार रुपये तक का चालान किया जा सकता है। हालांकि, कुछ मामलों में प्रतिबंधित प्लास्टिक पॉलीथिन के इस्तेमाल पर अदालत ने प्रति पॉलीथिन पांच सौ रुपये तक का जुर्माना भी लगाया है। वर्तमान में, 75 माइक्रोन से अधिक पतले कैरी बैग पर प्रतिबंध है।
इन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध
ईयर बड्स, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडिया, थर्मोकोल की सजावट सामग्री, कप, प्लेट, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रां, ट्रे, मिठाई के डिब्बे की पैकेजिंग में यूज होने वाली फिल्म, सिगरेट पैकेट, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक बैनर, 75 माइक्रोन से पतली कैरीबैग।
पिछले साल केंद्र सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए 1 जुलाई 2022 की समय सीमा तय की थी। नगर निगम क्षेत्रों में शहरी विकास विभाग इस प्रतिबंध को लागू करेगा। सभी निकायों को निर्देश दे दिए गए हैं। इसके बाद जब्ती व चालान की कार्रवाई की जाएगी।
वीके सुमन, प्रभारी सचिव शहरी विकास

