नैनीताल , PAHAAD NEWS TEAM

उत्तराखंड हाईकोर्ट में कांग्रेस नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद के नैनीताल स्थित सतखोल प्यूड़ा स्थित आवास पर आगजनी व फायरिंग मामले के आरोपी भाजपा नेता कुंदन चिलवाल की गिरफ्तारी पर सुनवाई हुई. हाई कोर्ट के जस्टिस आरसी खुल्बे की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कुंदन चिलवाल की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. साथ ही सरकार को इस मामले में 6 हफ्ते में जवाब देने को कहा है.

सुनवाई के दौरान सरकार और याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट के सामने बताया गया कि उनके द्वारा कोई आगजनी नहीं की गई है. न ही प्राथमिकी में कुंदन चिलवाल का नाम था। इसका विरोध करते हुए पीड़ित पक्ष के वकील ने कोर्ट में कहा कि कुंदन चिलवाल के कहने पर सलमान खुर्शीद के घर में आगजनी की गई.

मामले के अनुसार याचिकाकर्ता ने कहा कि वह इस घटना में शामिल नहीं था। कुछ लोग राजनीतिक कारणों से उन्हें इस मामले में फंसा रहे हैं। उनका इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है।

सुनवाई के दौरान खुर्शीद के वकीलों ने कोर्ट को बताया कि इन लोगों ने जाति धर्म के आधार पर इस घटना को अंजाम दिया. याचिकाकर्ता इस मामले में मुख्य आरोपी है। इसके खिलाफ पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अदालत को यह भी बताया गया कि कुंदन सिंह चिलवाल मुख्य आरोपी है। इसके नेतृत्व में कुछ लोगों ने आगजनी और गोलाबारी की। जिससे उनके आवास का भारी नुकसान हुआ है। इस मामले में पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी बाहर घूम रहा है.