नैनीताल , PAHAAD NEWS TEAM

पहले से ही स्थित पार्क को ईको पार्क में बदलने के खिलाफ देहरादून के इंदिरा नगर में नगर निगम द्वारा दायर जनहित याचिका पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सुनवाई की. इस मामले में हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को अपने अभ्यावेदन और जनहित याचिका की एक प्रति एक सप्ताह के भीतर शहरी विकास सचिव को देने का आदेश दिया है. इसके साथ ही सचिव, शहरी विकास सचिव को सभी पक्षों को सुनने के बाद तीन सप्ताह के भीतर इस अभ्यावेदन का निस्तारण करने का आदेश दिया गया है.

हाईकोर्ट ने सचिव शहरी विकास को यह भी फैसला करने का आदेश दिया है कि वहां पार्क बनाया जाए या नहीं। मामले की सुनवाई के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने जनहित याचिका का निस्तारण किया.

ये है मामला: देहरादून के इंदिरा नगर की रहने वाली विनीता नेगी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि इंदिरा नगर देहरादून में पहले से ही एक पार्क है. अब नगर निगम इसे इको पार्क बना रहा है। उन्होंने कहा है कि ईको पार्क बनने से पानी का प्राकृतिक बहाव रुक जाएगा. पानी के प्राकृतिक बहाव को रोककर बारिश के दौरान आसपास के इलाकों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाएगी और लोगों के घरों में पानी घुस जाएगा. इसके कारण पर्यावरणीय दुष्प्रभाव हो सकते हैं।