देहरादून, PAHAAD NEWS TEAM
उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार ने राजनीतिक दलों को राहत दी है। नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद राजनीतिक दल 1 फरवरी से खुली जगहों और मैदानों में छोटी-छोटी बैठकें कर सकेंगे। 500 लोगों को भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। कोरोना संक्रमण की रोकथाम को देखते हुए राज्य में 31 जनवरी तक बढ़ाए गए कोविड प्रतिबंध के मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) में यह छूट दी गई है. चुनाव आयोग द्वारा यह छूट प्रदान करने के बाद सरकार ने इसे एसओपी में भी शामिल कर लिया है।
रविवार को सार्वजनिक किए गए एसओपी के मुताबिक, राजनीतिक दल केंद्रीय चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के मुताबिक सभागारों में भी बैठकें कर सकते हैं. इसके लिए सभागार की क्षमता का 50 प्रतिशत या अधिकतम 300 लोगों को भाग लेने की अनुमति होगी। एसओपी के मुताबिक राज्य में राजनीतिक रैली, धरना-प्रदर्शन, रोड शो, बाइक रैली जैसे आयोजनों की अनुमति नहीं होगी.
सरकार ने अन्य राज्यों से राज्य में आने वाले व्यक्तियों को उस शर्त से छूट दी है जिसके तहत कोविड टीकाकरण या कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट निगेटिव आना अनिवार्य था। राज्य में लागू रात्रि कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। 31 जनवरी तक प्रदेश में आंगनबाड़ी से लेकर 12वीं तक के सभी सरकारी, सहायताप्राप्त अशासकीय और निजी विद्यालय, स्वीमिंग पूल, वाटर पार्क बंद रहेंगे।
जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, होटल, रेस्तरां, ढाबे, स्पा, सैलून, थिएटर, ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम, खेल संस्थान, स्टेडियम और खेल मैदान 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे। आयोजन स्थल की 50% क्षमता वाले व्यक्तियों को विवाह समारोह में शामिल होने की अनुमति होगी। बाकी प्रतिबंध वही रहेंगे जो 16 जनवरी को जारी संशोधित एसओपी में थे।मनोरंजन, शैक्षिक व सांस्कृतिक समारोह भी नहीं होंगे।
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