देहरादून, PAHAAD NEWS TEAM

उत्तराखंड में नए साल के जश्न के दौरान कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए नए प्रतिबंध जारी किए गए हैं. इसको लेकर देहरादून प्रशासन ने बुधवार को जिले में प्रवेश के लिए कोविड-19 निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी है। प्रशासन की नवीनतम सलाह के अनुसार, COVID-19 नकारात्मक रिपोर्ट देहरादून में प्रवेश के समय से 72 घंटे से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए।

पूर्ण टीकाकरण प्रमाणपत्र भी चलेगा

हालांकि इस एडवाइजरी के बाद देहरादून के जिलाधिकारी आर राजेश कुमार ने कहा कि कोविड की निगेटिव रिपोर्ट के अलावा टीकाकरण प्रमाण पत्र होने पर भी काम चलता रहेगा. समाचार एजेंसी एएनआई ने अधिकारी के हवाले से कहा कि पूर्ण टीकाकरण प्रमाणपत्र या नकारात्मक COVID प्रमाणपत्र देहरादून में प्रवेश के लिए 72 घंटे से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।

रात का कर्फ्यू पहले से ही लागू है

इससे पहले सोमवार को, उत्तराखंड सरकार ने COVID-19 के अत्यधिक संक्रामक ओमिक्रॉन संस्करण से उत्पन्न खतरे को देखते हुए पूरे राज्य में रात का कर्फ्यू लगा दिया था। रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक अगले आदेश तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू रहेगा। हालांकि, सरकार ने स्वास्थ्य, स्वास्थ्य कर्मियों को ले जाने वाले वाहनों की आवाजाही, एम्बुलेंस, डाक सेवाओं जैसी आवश्यक सेवाओं को कर्फ्यू के दायरे से छूट दी है। पेपेट्रोल, डीजल, मिट्टी के तेल और एलपीजी के उत्पादन, परिवहन और वितरण को भी प्रतिबंधों से छूट दी जाएगी। निजी वाहनों को भी कोविड एसओपी और सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करते हुए कर्फ्यू के दौरान आपात स्थिति में जाने की अनुमति होगी।