देहरादून , PAHAAD NEWS TEAM
विधानसभा चुनाव की मतगणना वाले दिन 10 मार्च को जिले में शराब की दुकानें बंद रहेंगी. जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट डॉ. आर. राजेश कुमार ने राज्य सरकार के नियमों के तहत ऐसी सभी स्पिरिट युक्त और नशीले पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं. उन्होंने कहा कि मतगणना के दिन किसी भी होटल, रेस्टोरेंट, सराय की दुकान या किसी अन्य सार्वजनिक या निजी स्थान पर शराब आदि की बिक्री पर रोक रहेगी. उन्होंने सभी जिला आबकारी अधिकारियों एवं आबकारी निरीक्षकों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिये कि जिले में आदेशों का पालन कर अवैध रूप से शराब की बिक्री को रोकने के लिये आबकारी लाइसेंस पूरी तरह से बंद किये गये हैं.
जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट डॉ. आर. राजेश कुमार ने राज्य सरकार के नियमों के तहत ऐसी सभी स्पिरिट युक्त और नशीले पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं. उन्होंने कहा कि मतगणना के दिन किसी भी होटल, रेस्टोरेंट, सराय की दुकान या किसी अन्य सार्वजनिक या निजी स्थान पर शराब आदि की बिक्री पर रोक रहेगी.

